एमपी एसआई भर्ती में उम्र सीमा की छूट के लिए भटक रहे युवा, हाईकोर्ट के आदेश पर पोर्टल खोलने का दिखावा

एमपी एसआई भर्ती में उम्र सीमा छूट के लिए ईएसबी युवाओं को दो दिन से चक्कर लगवा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पोर्टल पर सुधार नहीं हुआ। कई शिकायतों के बावजूद कर्मचारी चयन मंडल ने आदेश को नजरअंदाज किया। इससे युवा निराश हैं।

author-image
Sanjay Sharma
New Update
mp-si-recruitment-age
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

BHOPAL. एमपी एसआई भर्ती में उम्र सीमा में छूट के लिए ईएसबी युवाओं से दो दिन से चक्कर लगवा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर पोर्टल रि-ओपन करने की सूचना जारी करने के बाद भी फॉर्म भरने की व्यवस्था ही नहीं की। ईएसबी की मेल और टोल फ्री नंबर पर कई बार शिकायत की गई। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। साथ ही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है।

डायरेक्टर का आश्वासन भी रहा व्यर्थ

यह स्थिति तब है जब दो दिन पहले ईएसबी डायरेक्टर आईएएस साकेत मालवीय ने गड़बड़ी दुरुस्त करने का आश्वासन दिया था। उनके भरोसा दिलाने के बावजूद मंडल ने पोर्टल की तकनीकी खामी में सुधार नहीं किया है। इस वजह से उम्र सीमा में रियायत का आदेश लेने वाले युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें...एमपी पुलिस भर्ती: डॉक्टरेट, इंजीनियर और मैनेजमेंट डिग्रीधारी बनना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर-सूबेदार

तीसरे दिन भी जमा नहीं कर सके आवेदन

हाईकोर्ट के आदेश पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 26 से 31 दिसंबर तक याचिकाकर्ताओं को आवेदन जमा कराने के लिए विंडो खोली थी।  सूचना के बाद 26 दिसंबर को कई युवाओं ने पोर्टल पर आवेदन जमा करने की कोशिश की। वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि पोर्टल से उम्र सीमा की पाबंदी नहीं हटाई गई थी।

हाईकोर्ट से मिली राहत के बावजूद विंडो पर उम्र सीमा की बंदिश न हटाए जाने पर 'द सूत्र' ने ईएसबी को भी अवगत कराया। साकेत मालवीय ने 27 दिसंबर को युवाओं की परेशानी बताए जाने पर तकनीकी समस्या दूर कराने का भरोसा दिलाया था। हालांकि उनके आश्वासन के बावजूद पोर्टल से शनिवार और रविवार को उम्र सीमा की पाबंदी नहीं हटाई गई। अब आवेदन जमा करने के लिए मिली छूट में से तीन दिन बीत चुके हैं और केवल तीन दिन ही शेष बचे हैं।

ये भी पढ़ें...एमपी पुलिस भर्ती 2025 में कानूनी पेंच, ब्लैकलिस्टेड कंपनी करा रही भर्ती?

युवाओं को हाईकोर्ट से मिली है राहत

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साल 2017 के बाद यानी आठ साल बाद पुलिस एसआई और सूबेदार की भर्ती की जा रही है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवंबर को आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। एसआई और सूबेदार परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में तीन साल की रियायत नहीं मिली। सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए यह रियायत घोषित की थी। इस संबंध में मप्र मंत्रालय से आदेश भी जारी किया गया था।

ये भी पढ़ें...इंदौर में एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सेंटर के पहले खुलासे से भड़के उम्मीदवार, जमकर किया प्रदर्शन

भर्ती में नहीं दी गई थी उम्र सीमा में छूट

सरकार के लिखित आश्वासन के बाद युवाओं ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली। एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा में ईएसबी ने उम्र सीमा में छूट नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद ईएसबी को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। इसके बाद ईएसबी डायरेक्टर ने पोर्टल रि-ओपन करने की सूचना जारी की। शनिवार को जब याचिकाकर्ता अभ्यर्थी पोर्टल पर आवेदन जमा करना चाहते थे, तो वे परेशान हो गए। अधिकतम आयु सीमा 33 साल होने के कारण वे आवेदन नहीं जमा कर पाए।

ये भी पढ़ें...एमपी पुलिस भर्ती 2025 : नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अभी समझें, वरना चूक हो जएगी

खोला पोर्टल लेकिन पाबंदी नहीं हटाई

एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी महीने भर से दौड़भाग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईएसबी का रवैया हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं सुधरा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंडल ने रस्मअदायगी के लिए पोर्टल पर सूचना अपलोड की, लेकिन तकनीकी बाधा दूर नहीं की गई। इसके बाद भी वे आवेदन अपलोड करने में कामयाब नहीं हो पाए। दिन भर परेशान होने के बाद युवाओं ने ईएसबी में कई बार शिकायतें दर्ज की, लेकिन समाधान नहीं हुआ।

ईएसबी की लापरवाही से भविष्य दांव पर

मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान का कहना है युवाओं को आवेदन जमा करने केवल छह दिन का समय मिला है। उसमें भी तीन दिन ऐसे ही बीत गए हैं। याचिकाकर्ताओं के बार बार अवगत कराने पर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। यह हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी है।

मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट कर्मचारी चयन मंडल द सूत्र एमपी एसआई भर्ती आईएएस साकेत मालवीय एमपी पुलिस भर्ती 2025 एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा
Advertisment