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पांच प्वाइंट में समझें पूरा मामला
- नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र देना जरूरी है।
- नागरिक ऑनलाइन ECINet App या Voters Portal से ओटीपी के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- 42 लाख नाम कटने के बाद, अब नागरिकों के पास नाम जुड़वाने का मौका है।
- हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं, अगर मदद की जरूरत हो।
- एमपी में SIR-2026 का प्रारूप प्रकाशित हुआ, 22 जनवरी तक नाम जोड़ने का मौका।
मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 चल रहा है। CEO संजीव कुमार झा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करें। अगर नाम कट गया हो, तो दावे और आपत्तियां 22 जनवरी तक दर्ज कराएं।
22 जनवरी तक जुडेंगे नाम
वोटर लिस्ट का प्रारूप 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो इसे जोड़ने के लिए 22 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। आप अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINet App पर घर बैठे देख सकते हैं।
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आवेदन की सरल और आसान प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक कार्य दिवस पर बीएलओ मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। नाम जोड़ने के लिए आपको फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र देना जरूरी है। वहीं, स्थानांतरण या संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करते समय बीएलओ से पावती लेना न भूलें।
डिजिटल सुविधा और हेल्पलाइन की सुविधा
अब नागरिक ECINet App या Voters Portal के जरिए ओटीपी से रजिस्ट्रेशन कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दावों के निराकरण के बाद, 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्वाचन आयोग का संकल्प है कि कोई भी मतदाता छूटने न पाए। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची
42 लाख नागरिकों के पास है अब मौका
एसआईआर सूची के बाद, मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। अब उनके पास अपनी स्थिति सुधारने का बेहतरीन अवसर है। उन्हें 22 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्तियां और दावे पेश करने होंगे।
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