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मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के लिए चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य उन नामों को हटाना है जो अब वोट देने के पात्र नहीं हैं। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि लगभग 41 लाख लोगों के नाम इस बार सूची से हट सकते हैं।
सुधार का आखिरी मौका
बुधवार 23 दिसंबर से इस सूची को आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आपके वोटर कार्ड में कोई गलती है तो सुधार करवा लें। नाम की स्पेलिंग गलत हो या पता बदल गया हो सब ठीक हो जाएगा।
आप 22 जनवरी 2026 तक अपनी हर तरह की आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन इन शिकायतों पर 14 फरवरी तक सुनवाई पूरी कर लेगा। इसके बाद 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
मतदाता सूची में बड़ी छंटनी की तैयारी
मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 5.74 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने हर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाए। इस प्रक्रिया के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, वे हैरान करने वाले हैं। करीब 41 लाख मतदाताओं को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर सूची से बाहर करने की तैयारी है।
आयोग ने इन नामों को हटाने के लिए चार मुख्य आधार बनाए हैं।
मृत मतदाता: लगभग 8.40 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नाम अब भी लिस्ट में थे।
दोहरी प्रविष्टि: करीब 2.50 लाख लोगों के नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज पाए गए हैं।
अनुपस्थित मतदाता: 8.40 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने दिए गए पते पर नहीं मिले।
स्थानांतरित मतदाता: सबसे बड़ी संख्या यानी 22.50 लाख लोग वह हैं, जो अपना पुराना घर छोड़कर कहीं और बस गए हैं।
वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव👉 वोटर लिस्ट में सुधार या नाम जुड़वाने के लिए 23 जनवरी तक का समय है। 👉 जिनके नाम लिस्ट से गायब हैं, वे 23 तारीख के बाद दोबारा आवेदन करें। 👉 सुधार के लिए Voter Helpline App का उपयोग करें या सीधे बीएलओ से मिलें। 👉 प्रशासन आपकी सभी शिकायतों की जांच 14 फरवरी तक पूरी कर लेगा। 👉 वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की आएगी | |
9 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस
इस पूरी प्रक्रिया में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। करीब 9 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो जमा किए, लेकिन उनमें अधूरी जानकारी दी। कई लोगों ने केवल हस्ताक्षर कर दिए और जरूरी कॉलम खाली छोड़ दिए। अब चुनाव आयोग इन सभी को नोटिस जारी करेगा।
इन लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आयोग द्वारा तय 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक दिखाना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो उनका नाम अंतिम सूची से काट दिया जाएगा।
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क्या आपका नाम कट गया?
अगर आपको डर है कि आपका नाम गलती से कट गया है, तो सरकार आपको एक मौका और दे रही है। 23 दिसंबर 2025 को 'प्रारूप मतदाता सूची' (Draft List) का प्रकाशन होगा। इस दिन आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं।
दावा और आपत्ति की प्रक्रिया
नाम जुड़वाने या सुधार के लिए 22 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है।
फॉर्म 6: अगर आपका नाम कट गया है, तो आप फॉर्म 6 भरकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
आपके आवेदन के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे।
महाराष्ट्र के कारण हुई दिक्कत
इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के रिकॉर्ड को लेकर आई है। भोपाल में रह रहे महाराष्ट्र के लोगों का डाटा मिलाने में परेशानी हुई थी। वहां से साल 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट समय पर नहीं मिल सकी थी। इसके कारण करीब 1.16 लाख लोगों की मैपिंग का काम अटक गया था। हालांकि, अब प्रशासन ने इसका रास्ता निकाल लिया है।
जो लोग मैपिंग में छूट गए थे, वे अब नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 23 तारीख के बाद नाम जुड़वाने का विशेष अवसर दिया जाएगा।
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कैसे करें आवेदन ?
अगर आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। भोपाल में 6.56 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग किया है। आप Voter Helpline App के जरिए घर बैठे सुधार करवा सकते हैं।
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अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो अपने बीएलओ (BLO) की मदद लें। बीएलओ आपके घर आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। Voter List | Election Voter List | मतदाता सूची संशोधन | Election Commission | एमपी चुनाव आयोग
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