ट्विशा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट ने दिए आदेश, दिल्ली aimms की टीम करेगी पीएम
Sanjay Dhiman | May 20, 2026, 21:28 IST
Photograph: (the sootr)
ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया अपडेट आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मामले में परिवार की मांग पर बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पीएम कराने के आदेश दिए है। यह पीएम दिल्ली aimms के डॉक्टरों की निगरानी में होगा।
जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मामले में परिवार की मांग पर बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पीएम कराने के आदेश दिए है। यह पीएम दिल्ली aimms के डॉक्टरों की निगरानी में होगा। ट्विशा के परिवार ने दूसरी बार पीएम की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई हुई।
इधर ट्विशा शर्मा के फरार चल रहे पति समर्थ सिंह की याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई में समर्थ के वकील ने अग्रिम जमानत की अपनी याचिका वापस ले ली। साथ ही कोर्ट में सरेंडर करने की पेशकश की है। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब सोमवार को की जाएगी। इस मामले में प्रदेश सरकार ने जमानत का विरोध किया है।
अब सीबीआई एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस की जांच करेगी। इसके लिए एमपी सरकार ने सिफारिश कर दी है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग खारिज की थी।
कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि शव को ऐसे मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां वह जल्दी न सड़ सके।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिवार से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी।
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे।
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ट्विशा के परिवार और उनके वकील अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्विशा के परिवार के वकील आयुष तिवारी ने कोर्ट में बताया कि ट्विशा और उनकी सास गिरीबाला सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में साफ दिख रहा है कि ट्विशा को ससुराल में लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था।
सरकार ने गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की है। इसके तहत धारा 483(3) के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। कुल चार याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी, जो दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी।
इन याचिकाओं में शामिल हैं:
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह लगातार ट्विशा को दहेज के लिए परेशान करते थे। शादी में 2 लाख रुपए की मांग की गई थी और गर्भवती होने पर उसके चरित्र पर सवाल उठाकर मानसिक दबाव डाला गया। मई 2026 में ट्विशा पर गर्भपात का दबाव भी बनाया गया। घटना की रात 9:41 बजे ट्विशा ने अपनी मां को फोन किया, जिसमें समर्थ सिंह की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। 50 मिनट बाद गिरिबाला ने परिवार को बताया कि ट्विशा अब नहीं रही। सरकार ने कहा कि आरोपी घर में मौजूद थीं और पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी।
सरकार ने आरोप लगाया कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पुलिस नोटिस के बावजूद वे पूछताछ के लिए नहीं आईं और व्हाट्सएप नोटिस का जवाब नहीं दिया। आरोपी पक्ष ने घर की सीसीटीवी क्लिप सोशल मीडिया पर जारी की, जिससे जांच और अभियोजन को प्रभावित करने की कोशिश हुई। गिरिबाला सिंह पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के बावजूद तुरंत पुलिस को जानकारी नहीं दी। सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की कि उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
परिवार ने रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि गिरीबाला सिंह पर दहेज हत्या की FIR दर्ज है, इसलिए वे पद पर बने नहीं रह सकते। राज्यपाल को इस मामले में पत्र भेजा गया है।
भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि SIT हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। गले पर निशान बेल्ट से फांसी लगाने के हैं।
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पुलिस ने कहा कि सेकंड पोस्टमॉर्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। एफआईआर मामले के दो दिन के भीतर दर्ज कर ली गई थी। SIT मामले की गहन जांच कर रही है।
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भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली। लाल परेड ग्राउंड पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को मांगपत्र सौंपा। रिटायर्ड जनरल श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने ट्विशा परिवार की पांच मांगें अधिकारियों को दी हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP को पत्र लिखा। आयोग ने निष्पक्ष और जल्द जांच के निर्देश दिए। साथ ही 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी।
आयोग ने FIR में लगी धाराओं, समर्थ की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फोरेंसिक जांच की जानकारी मांगी। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की।
मुख्य मुद्दा यह है कि ट्विशा शर्मा मामले में परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो। MP सरकार और केंद्र दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
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पति समर्थ करेगा सरेंडर, वापस ली याचिका
सीबीआई करेगी केस की जांच
कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि शव को ऐसे मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां वह जल्दी न सड़ सके।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिवार से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी।
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे।
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परिवार और वकील की तैयारी
सास की अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग
इन याचिकाओं में शामिल हैं:
- समर्थ सिंह की जमानत याचिका
- सरकार और ट्विशा के परिवार की याचिकाएं
- पोस्टमार्टम दोबारा कराने की याचिका
सरकार ने कहा दहेज के लिए करते थे परेशान
जांच में सहयोग नहीं कर रही गिरिबाला
ट्विशा के परिवार की अन्य मांगें
रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को हटाने की मांग
समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस
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जांच और सुरक्षा के आदेश
पुलिस का रुख
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रिटायर्ड सैनिकों ने निकाली बाइक रैली
राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई
आयोग ने FIR में लगी धाराओं, समर्थ की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फोरेंसिक जांच की जानकारी मांगी। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग
मुख्य मुद्दा यह है कि ट्विशा शर्मा मामले में परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो। MP सरकार और केंद्र दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
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