MP में UCC लागू करने की कवायद, 23 मई को इंदौर जाएगी कमेटी, उज्जैन का भी दौरा
Pawan Modiya | May 21, 2026, 20:00 IST
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मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित 6 सदस्यीय कमेटी 23 मई को इंदौर दौरे पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली यह कमेटी धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है।
- इसके लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है।
- कमेटी 23 मई को इंदौर में धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों से मिलेगी।
- सरकार ने दिवाली 2025 तक UCC लागू करने का लक्ष्य रखा है।
- कमेटी को 60 दिन में रिपोर्ट और ड्राफ्ट सरकार को सौंपना है।
इंदौर में होगी बड़ी बैठक
इंदौर के बाद कमेटी उज्जैन का भी दौरा करने वाली है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई कर रही हैं।
कमेटी कैसे बनी?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छह महीने के भीतर यूसीसी बिल का मसौदा तैयार हो जाना चाहिए। सरकार का इरादा इस साल दिवाली तक इसे लागू करने का है।
कमेटी में कौन-कौन हैं?
60 दिन में रिपोर्ट देनी होगी
किन कानूनों की होगी समीक्षा?
उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने से जुड़ी व्यवस्थाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नजरिए से परखा जाएगा। कमेटी यह भी देखेगी कि प्रस्तावित कानून को लागू करने में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं।
जनता की राय भी ली जाएगी
इंदौर दौरे में यही प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहां कमेटी के सामने सभी पक्ष अपनी बात रख सकेंगे। इससे ड्राफ्ट तैयार करने में जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखा जा सकेगा।
यह खबर क्यों जरूरी है
जरूरी FAQ
यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों और समुदायों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक ही कानून होगा। अभी अलग-अलग धर्मों के अपने-अपने पर्सनल लॉ हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे लागू करने की बात कही गई है। मध्यप्रदेश सरकार इसे दिवाली 2025 तक लागू करना चाहती है।
UCC कमेटी इंदौर में किनसे मिलेगी और क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय कमेटी 23 मई को इंदौर आएगी। यहां जनप्रतिनिधि, सभी धर्मों के धर्मगुरु, कानूनी विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी राय रख सकेंगे। इसके बाद कमेटी उज्जैन भी जाएगी।
UCC लागू होने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा?
यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। इससे महिलाओं को संपत्ति और तलाक के मामलों में समान अधिकार मिल सकते हैं। लिव-इन संबंधों के लिए भी कानूनी प्रावधान होंगे। उत्तराखंड और गुजरात में यह कानून पहले से लागू है, मध्यप्रदेश तीसरा राज्य बन सकता है।
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