अब गांवों पर भी पड़ेगा टैक्स का बोझ: पक्के घरों पर 1000 रुपए तक लगेगा संपत्ति कर
Amresh Kushwaha | Aug 31, 2026, 11:16 IST
MP Village Property Tax
मध्य प्रदेश में जनवरी 2027 से गांवों में संपत्ति कर लागू करने की तैयारी है। पक्के घरों पर सालाना 500 से 1000 रुपए तक कर लग सकता है। आदिवासी ब्लॉक में छूट रहेगी। जुलाई से जलकर पहले ही लागू हो चुका है। जानिए पूरी नई व्यवस्था...
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश के गांवों में अगले साल से संपत्ति कर लागू हो सकता है।
- पक्के घरों पर सालाना 500 से 1000 रुपए तक कर लग सकता है।
- कच्चे घरों को इस टैक्स से छूट मिलेगी।
- आदिवासी ब्लॉक में कर शून्य रखने पर विचार हो रहा है।
- जुलाई से गांवों में जलकर पहले ही वसूला जा रहा है।
सर्वे शुरू, तैयारी जोरों पर
गांवों में इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इस सर्वे को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
इसके बाद जनवरी 2027 से गांवों में संपत्ति कर लागू करने का प्रस्ताव है। यानी अगले साल की शुरुआत से ही ग्रामीण परिवारों को यह नया टैक्स देना पड़ सकता है।
पक्के घर पर कितना टैक्स
वहीं कच्चे और कवेलू वाले घरों को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इससे गरीब और कमजोर तबके के परिवारों को राहत मिलेगी।
जनजातीय यानी आदिवासी ब्लॉक में कर की दर शून्य रखने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार का मकसद है कि आदिवासी इलाकों के लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
23 हजार पंचायतों में मैपिंग जारी
हर घर और संपत्ति का ब्योरा दर्ज किया जा रहा है। इसी डेटा के आधार पर आगे टैक्स तय किया जाएगा।
टैक्स सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा। पंचायतें ऐसे मॉडल पर भी काम कर रही हैं, जहां लाइटों की व्यवस्था वाली जगहों से बिजली कर वसूला जाए। इसके साथ ही सफाई और सीवेज टैक्स लगाने की भी तैयारी है।
मडला गांव का दिलचस्प उदाहरण
पता चला कि यहां फॉरेस्ट क्षेत्र में सुपारी की खेती होती है। इस जगह पर काफी लोग वाहनों से आते हैं।
इसे देखते हुए पंचायत ने हर वाहन पर 50 रुपए शुल्क लगा दिया। इससे मडला पंचायत को सालाना ढाई से तीन लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। अब बाकी पंचायतों से भी ऐसी ही नई संभावनाएं तलाशने को कहा गया है।
पानी समिति के पास बड़े अधिकार
अत्योदय श्रेणी के परिवार, विधवा और दिव्यांगजन जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, ऐसे पांच से 10 परिवारों का मासिक जल शुल्क माफ किया जा सकता है। नए कनेक्शन का शुल्क भी माफ करने का अधिकार समिति के पास है।
अगर कोई परिवार जल कर नहीं देता, तो समिति उसकी जलापूर्ति रोक सकती है। बकाया राशि पर पांच से 10 प्रतिशत तक पैनल्टी भी लगाई जा सकती है। पानी से वाहन धोने, मवेशी नहलाने या खेती में पानी के गलत इस्तेमाल पर भी जुर्माना लग सकता है। सीधे नल कनेक्शन से टुल्लू पंप जोड़कर पानी खींचने पर कनेक्शन काटा जा सकता है।
वॉश कमेटी का गठन
नीतिगत फैसलों के लिए यह कमेटी जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करेगी। तकनीकी मदद के लिए जिला पंचायत के सीईओ (CEO - Chief Executive Officer) की अध्यक्षता में अलग कमेटी बनाई गई है।
मरम्मत के लिए तय हुई एजेंसियां
पेंचकस, पाना, हेक्साब्लेड, बिजली टेप, प्लंबर टेप, टेस्टर और कच्ची रबर जैसी चीजों की दरें पहले से तय कर दी गई हैं। इसी तय दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इससे मरम्मत कार्यों में मनमानी की गुंजाइश कम होगी।
जलकर में महिलाओं की बड़ी भागीदारी
खास बात यह है कि 20 सदस्यीय पानी समिति में आधी यानी 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। इससे फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन से 200 रुपए प्रतिमाह जलकर लिया जा रहा है। नए कनेक्शन के लिए एक हजार से 10 हजार रुपए तक शुल्क तय किया गया है। यह राशि क्षेत्र और सुविधा के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
यह खबर क्यों जरूरी है
गरीब और आदिवासी परिवारों को छूट देने का प्रावधान सामाजिक न्याय का ध्यान रखता है। पानी समिति में महिलाओं की आधी भागीदारी लैंगिक समानता को भी दिखाती है। यह खबर सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पाठकों को नए नियमों की सही और तथ्यात्मक जानकारी देना ही इसका मकसद है।
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