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Photograph: (the sootr)
News in Short
- मध्यप्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में 34.25 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए।
- महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी में 3.39% की कमी आई है।
- गोविंदपुरा विधानसभा से सबसे अधिक 97,052 नाम हटाए गए।
- एसआईआर प्रक्रिया में 71,930 बूथ लेवल अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
- 8.49 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें 904 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं।
News in Detail
BHOPAL.मध्यप्रदेश में चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में कुल 34.25 लाख नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 से घटकर 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 रह गई है।
इस बदलाव में महिलाओं की हिस्सेदारी में 3.39 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य में 48.30 प्रतिशत महिलाएं और 51.69 प्रतिशत पुरुष मतदाता हैं। हालांकि, 8 लाख 49 हजार नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। इनमें से 904 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं, जो एक बड़ा कदम है।
गोविंदपुरा सीट पर चली सबसे बड़ी 'कैंची'
राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट इस वक्त चर्चा का केंद्र है। यहां से सबसे ज्यादा 97,052 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। यह क्षेत्र राज्य सरकार की मंत्री कृष्णा गौर का गढ़ माना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना विपक्षी दलों को मुद्दा दे सकता है।
एसआईआर प्रक्रिया में प्रशासन की सक्रियता
इस पूरे पुनरीक्षण अभियान में 55 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, और 71,930 बूथ लेवल अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही। इन कर्मचारियों ने घर-घर सर्वेक्षण कर दिवंगत और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से बाहर किया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की।
चार महीने चला विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था और चार माह तक चला। इस दौरान कई दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की गईं, जिन्हें जनवरी 2026 तक सुलझाया गया। प्रारूप सूची के बाद, अंतिम सूची में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 065 मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया।
नए मतदाता कैसे जुड़ें
वहीं, 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अब आसानी से अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रपत्र संख्या 6 भरना होगा। यदि कोई विवरण संशोधन करना चाहता है तो प्रपत्र 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रपत्र 7 से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जा रहे हैं।
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