प्रमोशन वाले पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन, हाईकोर्ट ने MPESB को लगाई फटकार, रिजल्ट जारी करने पर रोक
Neel Tiwari | Feb 24, 2026, 17:35 IST
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मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती निकालने का मामला अदालत पहुंचा। फिलहाल कोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
News In Short
- समूह-1 उपसमूह-2 भर्ती परीक्षा 10 फरवरी 2026 को हो चुकी है।
- एसोसिएट प्रोफेसर के पद नियम अनुसार 100% प्रमोशन से भरे जाने थे।
- सिस्टर ट्यूटर के पद 90% सीधी भर्ती और 10% प्रमोशन से भरने का प्रावधान।
- निशा चंदेल सहित 59 नर्सिंग अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- हाईकोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर के रिजल्ट पर रोक लगाई।
News In Detail
आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 12 जनवरी तय की गई थी। परीक्षा 10 फरवरी 2026 को आयोजित कर ली गई। लेकिन इसी भर्ती में कुछ ऐसे पदों को भी शामिल कर लिया गया, जिन्हें नियम के अनुसार प्रमोशन से भरा जाना था। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई।
प्रमोशन के पदों पर सीधी भर्ती का आरोप
सिस्टर ट्यूटर के पदों के लिए नियम में 90 प्रतिशत सीधी भर्ती और 10 प्रतिशत प्रमोशन का प्रावधान है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पदों की गणना और प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।
ESB
नर्सिंग अधिकारियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
प्रमोशनल पदों की सीधी भर्ती पर आपत्ति
ESB भर्ती के रिजल्ट पर लगी रोक
सरकार और विभाग से मांगा जवाब
यह मामला अब सैकड़ों अभ्यर्थियों और विभागीय कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ गया है। 18 मार्च की सुनवाई में यह साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी या नियमों में बदलाव के बाद नई दिशा तय होगी।
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