MPPSC भर्ती में गेस्ट फैकल्टी को HC से झटका, उम्र छूट की मांग ठुकराई

Neel Tiwari | Jul 09, 2026, 15:15 IST
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mppsc assistant professor age relaxation
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MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में एक बार फिर आयु सीमा में छूट मांग रहे आठ गेस्ट फैकल्टी को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही दो बार भर्ती प्रक्रिया में मौका मिल चुका है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • गेस्ट फैकल्टी की रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट ने खारिज की।
  • याचिकाकर्ताओं की उम्र 52 से 57 साल के बीच पहुंच चुकी है।
  • कोर्ट ने कहा कि 2017 और 2022 की पिछली भर्ती में पहले ही मौका मिल चुका।
  • मौखिक टिप्पणी- जिन छात्रों को पढ़ाया, अब उन्हीं से प्रतियोगिता कैसे उचित होगी?
  • डॉ. आशुतोष सिंह गौर सहित 8 याचिकाकर्ताओं को नई राहत देने से इनकार।

तीसरी बार भी उम्र में छूट मांगने पहुंचे थे गेस्ट फैकल्टी

जबलपुर हाईकोर्ट ने मप्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उम्र की छूट मांग रहे 8 गेस्ट फैकल्टी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इन याचिकाकर्ताओं से जुड़े मामले की वजह से पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट भी काफी समय तक अटका रहा था।

डॉ. आशुतोष सिंह गौर समेत भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और सागर के अतिथि विद्वानों ने नई भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की थी। इस मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने की।



बार-बार राहत नहीं दी जा सकती - HC

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही पर्याप्त मौके दिए जा चुके हैं। यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का तीसरा चरण है और वे पहले की दो भर्तियों में भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में हर बार नई भर्ती के साथ उम्र में छूट देना सही नहीं होगा।

2017 में मिली थी 40 साल तक की विशेष छूट

कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि साल 2017 में लंबे समय बाद भर्ती निकली थी, इसलिए उम्मीदवारों को 40 साल तक की विशेष उम्र में छूट दी गई थी। इसके बाद 2022 में भी भर्ती हुई, जिसमें इन्हीं याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिला था। हालांकि, इसके बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया।

याचिका के कारण लंबे समय तक अटका था रिजल्ट

आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर (असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025) की पिछली भर्ती में याचिकाकर्ताओं को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने की अंतरिम अनुमति मिली थी। इसी वजह से भर्ती का पिछला रिजल्ट काफी समय तक अटका रहा था।

इसके बाद 5 जून 2026 को MPPSC के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया था कि याचिकाकर्ताओं को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

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52 से 57 साल की उम्र पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

गेस्ट फैकल्टी ने अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 30 दिसंबर 2025 के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदन भरने की आखिरी तारीख 10 जुलाई तक ही है।

हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में याचिकाकर्ताओं की उम्र 52 से 57 साल के बीच है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन छात्रों को इन गेस्ट फैकल्टी ने कई सालों तक पढ़ाया है, आज वही छात्र इस भर्ती में उनके साथ उम्मीदवार हैं। ऐसे में इतने लंबे अनुभव के बाद भी बार-बार आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं माना जा सकता।

रिव्यू पिटीशन खारिज, नई राहत से इनकार

एमपी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ गेस्ट फैकल्टी होने के आधार पर अब अतिरिक्त उम्र में छूट नहीं दी जा सकती। इसी वजह से कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से लंबित अन्य याचिकाओं पर फैसला उनके अलग-अलग तथ्यों और कानूनी आधार पर किया जाएगा।

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