भोपाल गैस त्रासदी पर फिर उलझा अमेरिकी कंपनी का कानूनी पेंच, JMFC कोर्ट में अधिकार क्षेत्र पर दो घंटे जोरदार बहस
Sanjay Sharma | Apr 21, 2026, 19:49 IST
Photograph: (the sootr)
भोपाल गैस त्रासदी मामले में नया मोड़ आया। JMFC हेमलता अहिरवार की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। डाउ केमिकल के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा भोपाल कोर्ट को अधिकार नहीं है। डाउ केमिकल भारत में पंजीकृत नहीं है। सम्मन भेजना गलत था।
News in Short
- JMFC हेमलता अहिरवार की कोर्ट में दो घंटे बहस चली
- भोपाल कोर्ट को सम्मन भेजने का अधिकार नहीं था
- TDCC भारत में पंजीकृत नहीं, इसलिए सम्मन अवैध
- MLAT से यूनियन कार्बाइड को बुलाने की बात कही
- 7 मई को अधिकार क्षेत्र पर और दलीलें देंगे
News in Detail
लूथरा का मुख्य तर्क अधिकार क्षेत्र को लेकर था। उन्होंने कहा जिस जज ने नोटिस भेजा, उन्हें यह अधिकार नहीं था। कंपनी को समन भेजने के लिए कंपनी का भारत में पंजीकरण जरूरी है। TDCC यानी डाउ भारत में पंजीकृत नहीं है। इसलिए भोपाल कोर्ट का नोटिस कानूनन सही नहीं है। दो घंटे तक कोर्ट में CrPC पर जोरदार बहस चलती रही।
भारत- अमेरिका ट्रीट्री का सहारा
3 साल से अधिकार क्षेत्र पर बहस
लंबी कानूनी लड़ाई में फंसी राहत
FAQ
- भोपाल गैस त्रासदी में डाउ केमिकल की भूमिका क्या है?
डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण किया था, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। अब पीड़ित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। - डाउ के वकील ने क्या तर्क प्रस्तुत किए?
डाउ के वकील ने कहा कि भारतीय कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि डाउ केमिकल भारत में पंजीकृत नहीं है। - 7 मई को इस मामले में क्या होगा?
7 मई को डाउ के वकील सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देंगे, और अदालत इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी।
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