आरकेडीएफ कॉलेज भोपाल पर एक करोड़ का जुर्माना, एनएमसी का एक्शन
Aman Vaishnav | Mar 15, 2026, 15:33 IST
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एनएमसी ने भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई की है। स्टाइपेंड नियमों के उल्लंघन पर एक करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। आरोप है कि संस्थान ने एमबीबीएस और पीजी छात्रों का हक मारा है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें और जानें क्या है पूरा मामला।
News In Short
- एनएमसी ने आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल पर भारी जुर्माना लगाया है।
- यह जुर्माना स्टाइपेंड भुगतान की जानकारी छुपाने के कारण लगा है।
- कॉलेज ने एमबीबीएस इंटर्न्स को स्टाइपेंड देने का विवरण नहीं दिया है।
- पीजी रेजिडेंट्स के भुगतान की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।
- संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और एनएमसी नियमों का उल्लंघन किया है।
News In Detail
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क्यों लगा एक करोड़ का जुर्माना?
आयोग ने स्टाइपेंड भुगतान में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए थे। आरकेडीएफ कॉलेज ने इस नियम का पालन करने में कोताही बरती। कई बार याद दिलाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ था। कॉलेज ने छात्रों को दिए जाने वाले पैसे का विवरण भी छुपाया था। इसी कारण आयोग ने एक करोड़ रुपए का भारी दंड लगाया है।
बता दें कि यह जुर्माना कॉलेज के प्रबंधन के लिए आखिरी चेतावनी है। आयोग ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नोटिस में कहा गया है कि, एमबीबीएस इंटर्न्स और पीजी रेजिडेंट्स को उनका हक मिलना चाहिए। साथ ही जानकारी साझा न करना एक गंभीर प्रशासनिक अपराध माना गया है। इसके अलावा धारा 31 के तहत भी कॉलेज पर कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी
इन 7 कॉलेजों पर हुआ एक्शन
आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बैंगलोर, कर्नाटक
दुमका मेडिकल कॉलेज, दिघी, झारखंड
राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर, राजस्थान
राजकीय मेडिकल कॉलेज, ओंगोल, आंध्र प्रदेश
आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश
प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
पंडित बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, रोहतक, हरियाणा
इन सभी संस्थानों ने पारदर्शिता बरतने में बड़ी लापरवाही की है। आयोग ने इनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की है। इन कॉलेजों को अब अपनी वेबसाइट पर विवरण देना होगा।
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एडमिशन बंद होने का भी खतरा
रिफरेंस:
एनएमसी पब्लिक नोटिस संख्या U-22370-Legal-UGMEB दिनांक 12-03-2026।
एनएमसी नोटिस दिनांक 13-03-2026, हस्ताक्षर डॉ. राघव लंगर।
एनएमसी एक्ट 2019 और पीजीएमईआर रेगुलेशन 2023।
FAQ
- 1. भोपाल के आरकेडीएफ कॉलेज पर जुर्माना क्यों लगा?
आरकेडीएफ कॉलेज ने एमबीबीएस इंटर्न्स और पीजी रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड की जानकारी नहीं दी थी। कॉलेज ने वेबसाइट पर यह विवरण साझा करने के नियमों का उल्लंघन किया था। एनएमसी के बार-बार नोटिस भेजने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसी लापरवाही के कारण आयोग ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। - 2. क्या जुर्माने के बाद कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है?
हां, यदि कॉलेज ने नियमों में सुधार नहीं किया तो कार्रवाई होगी। एनएमसी नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा सकता है। साथ ही कॉलेज की मान्यता को पूरी तरह निलंबित किया जा सकता है। आयोग ने नोटिस में इस दंड का स्पष्ट जिक्र किया है।
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