उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स अब रीजनल यूनिवर्सिटी के अधीन

Rohit Sahu | Apr 12, 2025, 15:44 IST
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MP NEWS medical course
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2025-26 सत्र से मध्यप्रदेश में नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को रीजनल यूनिवर्सिटी से संबद्ध होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।

मध्यप्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेस (Nursing and Paramedical Courses) संचालित करने वाले कॉलेजों को अब मेडिकल यूनिवर्सिटी (Medical University) से नहीं, बल्कि संबंधित रीजनल यूनिवर्सिटी (Regional University) से संबद्धता लेनी होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 11 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शैक्षणिक कैलेंडर और प्रमुख तिथियां

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2025-26 सत्र का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर भी निर्धारित किया गया है। इसमें प्रवेश से लेकर कक्षाओं की शुरुआत तक की तारीखों का स्पष्ट उल्लेख है।
काम🗂️निर्धारित तारीख📅
पाठ्यक्रम अध्यादेश प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि30 अप्रैल 2025
प्रवेश परीक्षा की अवधि15 मई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक
मान्यता प्रक्रिया (काउंसिल द्वारा)1 जून 2025 से 30 जुलाई 2025 तक
काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया1 अगस्त 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक
एनओसी प्राप्त करने की अवधि1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक
विवि से संबद्धता की अंतिम अवधि1 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक
कक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि1 नवंबर 2025
इस नए फैसले के पीछे नर्सिंग कॉलेजों में पाई गई गड़बड़ियों और अनियमितताओं को नियंत्रित करने का उद्देश्य है। अब कोर्स की निगरानी, प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक सत्र संचालन पूरी तरह रीजनल यूनिवर्सिटी के अधीन रहेगा।

पूरा आदेश यहां पढ़ें

क्या होंगे बदलाव के प्रमुख बिंदु?

1.कॉलेजों को अब किससे लेनी होगी संबद्धता?

अब राज्य के सभी निजी व सरकारी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों को संबंधित रीजनल यूनिवर्सिटी से संबद्धता (affiliation) लेनी होगी।

2.पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य

सभी संबद्धता, एनओसी और मान्यता प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी। संबंधित जानकारी यूनिवर्सिटी व विभाग की वेबसाइटों पर समय पर प्रकाशित की जाएगी।

3.गड़बड़ियों पर नियंत्रण हेतु सख्त निगरानी

बीते वर्षों में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, अप्रशिक्षित स्टाफ, और बिना मान्यता के प्रवेश जैसे कई मामले सामने आए थे। अब रीजनल यूनिवर्सिटी के अधीन संचालन से मॉनिटरिंग बेहतर होगी।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का आदेश: इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पेश करनी होंगी 2018 से 2022 तक की मान्यता फाइलें

यह भी पढ़ें: MP हाईकोर्ट का सख्त रुख, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर दिया ये आदेश

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