गुरुसिंघ सभा चुनाव 90 दिन में कराने के आदेश, फिर होगी पूरी प्रक्रिया

फर्म्स एंड सोसायटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद फैसला जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि गुरूसिंघ सभा चुनाव 90 दिन में पूरे कराएं और इस कार्यालय को भी इसके लिए अवगत कराएं। यह पूरा आदेश चार पन्नों में जारी किया है। मध्यप्रदेश

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Jitendra Shrivastava
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गुरूसिंघ सभा इंदौर के चुनाव 90 दिन के अंदर कराने का आदेश।

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संजय गुप्ता, INDORE. गुरूसिंघ सभा इंदौर के चुनाव कराने के लिए फर्म्स एंड सोसायटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद फैसला जारी कर दिया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इसके लिए गुरूसिंघ सभा को 90 दिन का समय दिया है। यानि चुनाव अब लंबे समय के लिए टल गए हैं। साथ ही सहजधारी सिख को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता ने ही अपनी आपत्ति वापस ले ली। 

गुरूसिंघ सभा चुनाव में फिर होंगे नामांकन जमा

जारी आदेश में कहा गया है कि गुरूसिंघ सभा द्वारा साधारण बैठक बुलाई जाएगी और इसमें चुनाव अधिकारी नियुक्ति किए जाएंगे। यानि नए सिरे से चुनाव अधिकारी नियुक्ति होंगे। फिर चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता सूची जो 11687 सदस्यों की प्राप्त हुई है इसका प्रकाशन कर दावा-आपत्ति बुलाएंगे और निराकरण करेंगे। साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी जारी करेंगे, इसमें नामांकन जमा करने, नाम वापसी आदि सभी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

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90 दिन में चुनाव कराकर सूचित करें

साथ ही यह भी लिखा गया है कि गुरूसिंघ सभा चुनाव 90 दिन के भीतर पूरे कराएं और इस कार्यालय को भी इसके लिए अवगत कराएं। चार पन्नों में यह पूरा आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभा के चुनाव से पहले हाईकोर्ट में सहजधारी सिख को लेकर याचिका दायर हो गई थी, इसमें सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि दो सप्ताह के भीतर असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी सभी पक्षों को सुनकर स्पष्ट आदेश जारी करें। समयसीमा में यह आदेश जारी हो गए हैं।

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