पन्ना टाइगर रिजर्व में अवैध प्रवेश: जीतू पटवारी पर FIR, वन विभाग की कार्रवाई
Sanjay Dhiman | May 14, 2026, 21:26 IST
Photograph: (the sootr)
पन्ना टाइगर रिजर्व में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर वन विभाग ने FIR दर्ज की है। यह मामला उनके द्वारा बिना अनुमति के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में प्रवेश करने से जुड़ा है।
News in Short
- 12 मई को पन्ना टाइगर रिजर्व में केन-बेतवा परियोजना को लेकर प्रदर्शन हुआ था।
- कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और समर्थक टाइगर रिजर्व में बिना अनुमति घुसे।
- वन विभाग ने बताया कि गेट पर रोकने के बावजूद पटवारी जंगल में चले गए थे।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत FIR दर्ज की गई है।
- जुर्माना ₹50,000 से ₹2 लाख तक और सजा 2 से 5 साल हो सकती है।
News in Detail
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन
वन विभाग की चेतावनी को किया नजरअंदाज
कौन सी धाराओं में फंसे है जीतू पटवारी?
धारा 27: यह धारा किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य में बिना अनुमति घुसने से रोकती है।
धारा 38: यह नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।
धारा 51: इस धारा के तहत सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
अगर ये आरोप कोर्ट में साबित होते हैं, तो इसमें 50 हजार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
क्या कहता है सरकारी प्रोटोकॉल?
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