/sootr/media/media_files/2026/01/31/patanjali-doodh-biscuit-55k-fine-indore-2026-01-31-13-04-42.jpg)
70 ग्राम का वादा था, 57 ग्राम निकला
इंदौर के जागरूक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष मुकेश अमोलिया को एक ग्राहक शिवानी ने शिकायत की थी। यह शिकायत उनके जरिए नापतौल विभाग को रजिस्टर्ड कराई गई थी। उप नियंत्रक नापतौल विभाग संजय पाटणकर ने कहा कि शिकायत की जांच की गई जो सही पाई गई है। इसमें वजन कम निकला है।
वहीं नापतौल निरीक्षक केएस चौधरी ने विस्तार से बताया कि पतंजलि के दूध बिस्किट का 10 रुपए का यह पैकेट था। इसमें वजन 70 ग्राम लिखा हुआ था। वहीं, शिकायत के बाद सभी को नोटिस देकर बुलाया गया था।
इसकी वजन की जांच की तो यह 57 ग्राम के करीब निकला है। नियमों के अनुसार चार ग्राम कम-ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह 13 ग्राम कम था। इस पर फिर सभी को नोटिस दिए गए हैं।
/sootr/media/post_attachments/ba5f2a21-707.png)
कुल मिलाकर 55 हजार का लगा अर्थदंड
नापतौल विभाग के नियमों के अनुसार इसमें विक्रेता, निर्माता और अन्य पक्षकार बनाते हुए सभी को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही इसमें कुल 55 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। नियमों के तहत राजीनामा का भी प्रावधान होता है। इसमें राशि भरकर राजीनामा किया जा सकता है। कुछ पक्षकारों ने यह राशि जमा की है, बाकी का जमा करना बाकी है।
ग्राहक रहें सतर्क
नापतौल निरीक्षक केआर चौधरी ने कहा कि ग्राहक सतर्क रहें। हर स्टोर पर डिजिटल वेट मशीन होती है। यदि कोई शंका हो तो वहां पर वजन देखा जा सकता है। इसके लिए नापतौल विभाग में शिकायत की जा सकती है, जिसमें कार्रवाई की जाती है।
पहले भी वजन निकला था कम
बाबा रामदेव की कंपनी पर इसके पहले इंदौर में ही अप्रैल 2024 में कार्रवाई हुई थी। तब नापतौल विभाग में महेंद्र जाट ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पतंजलि की बिस्किट में 800 ग्राम के पैकेट का वजन केवल 746.70 ग्राम निकला है।
इसका वजन 53 ग्राम कम था। यह पैकेट उन्होंने 125 रुपए में खरीदा था। इस दौरान भी विक्रेता डी मार्ट पर 20 हजार रुपए का और कंपनी पतंजलि पर 1.20 लाख का अर्थदंड लगाया गया था।
ये खबर भी पढ़िए...
MP News | इंदौर नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की नहीं होगी भर्ती, हाईकोर्ट ने इसलिए लगाई रोक
सीएम मोहन यादव एलिवेटेड कॉरिडोर पर लगा चुके मुहर, इंदौर में नेताओं की अलग बैठक से हलचल
इंदौर न्यूज: CMHO माधव हासानी को अपनों की ही जांच पर भरोसा नहीं, हाईकोर्ट में ये कहा
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us