/sootr/media/media_files/2025/10/12/pet-registration-started-gwalior-2025-10-12-10-52-08.jpg)
ग्वालियर नगर निगम ने पहली बार पालतू कुत्ते और बिल्लियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब कुत्ते या बिल्ली पालने वालों को हर साल 300 रुपए का शुल्क देना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर दस गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यह कदम शहर में डॉग बाइट के मामलों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है।
जानें पेट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फीस
पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मालिक को 300 रुपए देने होंगे। इसमें 200 रुपए सामान्य पंजीकरण के लिए और 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क होगा। यह पालतू जानवर की नस्ल के लिए लिया जाएगा। इस राशि के बदले मालिक को एक साल के लिए पंजीकरण मिल जाएगा। नगर निगम ने यह पंजीकरण चिड़ियाघर प्रबंधन को सौंपा है। यहां मालिक पंजीकरण करवा सकते हैं।
जानवरों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
पालतू पशु के पंजीकरण के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगे। इन दस्तावेजों में पशु मालिक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे एड्रेस प्रूफ, और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इसके अलावा, पशु के 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो और एक फोटो जिसमें मालिक और जानवर दोनों साथ हों, भी जमा करनी होगी। पंजीकरण के समय एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाना अनिवार्य होगा, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से प्रमाणित होना चाहिए।
ग्वालियर में पालतू कुत्ते-बिल्ली के रजिस्ट्रेशन की खबर पर एक नजर
|
ये खबर भी पढ़िए...ग्वालियर न्यूज: हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर वकील करेंगे आंदोलन
ब्रांडिंग कोड मिलेगा, इससे पहचान आसान होगी
नगर निगम पंजीकरण के दौरान पालतू जानवरों को एक ब्रांडिंग कोड देगा। यह कोड मालिक के पास रहेगा और किसी भी कार्रवाई के दौरान जब जानवर पकड़ा जाएगा, तो उस कोड के माध्यम से पशु की जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी।
ये खबर भी पढ़िए...मध्यप्रदेश। नाराज कांग्रेस विधायक को हाथ पकड़कर लाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में चला हाईवोल्टेज ड्रामा
चार हजार से ज्यादा पालतू हैं ग्वालियर में
शहर में करीब 4 हजार से ज्यादा पालतू जानवर हैं। हालांकि, पंजीकरण के पहले चार दिनों में सिर्फ 4 जानवरों का पंजीकरण हुआ है। नगर निगम की योजना है कि पहले पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण किया जाए। इसके बाद, भविष्य में गाय, बकरी, घोड़े समेत अन्य जानवरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या होगा यदि पंजीकरण नहीं कराएंगे?
यदि किसी मालिक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पालतू जानवर का पंजीकरण नहीं कराया, तो उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यही कारण है कि नगर निगम ने इस पंजीकरण को अनिवार्य किया है। यह कदम पालतू जानवरों के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की ओर बढ़ने का हिस्सा है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद और समस्या से बचा जा सके।