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News in Short
10 नवंबर 2025 को डॉ. प्रवीण सोनी ने जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
डॉ. सोनी सहित चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई।
आरोपी डॉक्टर ने बच्चों की मौत के लिए दवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया।
हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को अगली सुनवाई तय, आपत्तिकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी।
News in Detail
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की। इसके बाद, आरोपी ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की।
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चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई
डॉ. प्रवीण सोनी की याचिका के साथ सह-आरोपी सौरभ कुमार जैन, राजेश कुमार सोनी और ज्योति सोनी की जमानत याचिकाएं भी सूचीबद्ध की गई हैं। सभी आरोपियों की भूमिका पर हाईकोर्ट में संयुक्त सुनवाई हो रही है।
गुरुवार 15 जनवरी को यह मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी, आरोपों की प्रकृति और जांच की स्थिति को प्रारंभिक रूप से संज्ञान में लिया।
आरोपी डॉक्टर ने खुद को बताया बेगुनाह
सुनवाई के दौरान डॉ. प्रवीण सोनी ने दलील दी कि बच्चों की मौत उनकी लापरवाही से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह हादसा दवा निर्माण कंपनी की त्रुटि और जहरीले तत्वों के कारण हुआ। बचाव पक्ष ने बताया कि डॉक्टर ने केवल दवा लिखी थी। दवा की गुणवत्ता पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
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6 अक्टूबर से जेल में बंद है आरोपी डॉक्टर
डॉ. प्रवीण सोनी को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे छिंदवाड़ा जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। बचाव पक्ष ने लंबे समय से चल रही हिरासत को आधार बनाकर जमानत दिए जाने की मांग की।
पीड़ित परिवारों और वकीलों का कड़ा विरोध
इस मामले में जमानत का तीखा विरोध किया गया है। जहरीले कफ सिरप के शिकार बच्चों के परिजनों और 13 अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में आपत्तियां दर्ज की हैं। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि यह केवल लापरवाही नहीं, जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर अपराध है। लापरवाही के कारण कई अभिभावकों ने अपने बच्चे खोए हैं।
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20 जनवरी को अगली सुनवाई, सभी पक्ष रखेंगे दलील
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में एमपी सरकार, हस्तक्षेपकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद जमानत याचिकाओं पर निर्णय लिया जाएगा।
छिंदवाड़ा के कफ सिरप मामले में आरोपी डॉक्टर और अन्य अभियुक्तों की किस्मत 20 जनवरी की सुनवाई पर निर्भर है। जिला अदालत के फैसले को देखते हुए हाईकोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।
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