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मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के निजी विद्यालयों के लिए मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। इस बार अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इससे पहले यह तिथि 7 फरवरी 2025 थी, जिसे विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब, यदि कोई स्कूल इस तिथि तक आवेदन नहीं करता, तो वह अगले सत्र में विद्यालय संचालन के लिए पात्र नहीं होगा।
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स्कूलों की मान्यता आवेदन की तारीख बढ़ी
एमपी राज्य शिक्षा केंद्र ने अशासकीय विद्यालयों द्वारा आवेदन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की है। राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अपडेट को सभी निजी विद्यालयों तक पहुंचाएं। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य यह है कि स्कूलों को आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का और अवसर मिले।
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आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण
शिक्षा केंद्र ने मान्यता आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए RTI MP मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से निजी स्कूल अपने मोबाइल से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए स्कूल संचालक आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेज़ व फोटोग्राफ़ अपलोड कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और अधिक सुलभ बनाती है।
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इस तारीख के बाद आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी 2025 के बाद मान्यता आवेदन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। इसलिए, सभी अशासकीय स्कूलों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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विद्यालयों के लिए जरूरी निर्देश
राज्य शिक्षा केंद्र के प्रमुख, हरजिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों के सभी निजी स्कूलों को इस तिथि के बारे में सूचित करें और उन्हें समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी विद्यालय मान्यता नवीनीकरण या नई मान्यता प्राप्त करने से वंचित न रहे।
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