रेलवे ने जमीन ली तो नौकरी जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का फैसला, पुरानी पॉलिसी खत्म तो दावा भी खत्म
Neel Tiwari | Mar 17, 2026, 18:10 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. हाईकोर्ट ने साफ किया कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पॉलिसी खत्म होने पर नौकरी का दावा भी खारिज होगा।
News in Short
- हाईकोर्ट ने रेलवे लैंड लूजर्स की नौकरी की मांग खारिज की।
- हाईकोर्ट ने कहा, नौकरी देना सरकार/रेलवे का विवेकाधीन फैसला।
- आवेदन के समय योग्यता जरूरी, बाद में पास होने का लाभ नहीं।
- 2019 में रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी की पॉलिसी खत्म कर दी थी।
- CAT जबलपुर के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया।
News In Detail
क्या था पूरा मामला?
इन याचिकाओं में कमलेश कुशवाहा समेत कुल छह लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनकी मांग पहले ही खारिज कर दी थी।
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इसलिए नहीं मिली रेलवे की नौकरी
10वीं पास करने से भी नहीं मिला फायदा
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हाईकोर्ट ने क्या कहा
भेदभाव का तर्क भी खारिज
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क्या है आदेश का मतलब
और अगर कोई योजना बंद हो जाती है, तो उसके आधार पर बाद में दावा नहीं किया जा सकता। अब इस आदेश के आधार पए सीधी बात यह कि जमीन देने का मतलब नौकरी पक्की होना नहीं है। नियम और समय दोनों मायने रखते हैं।
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