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BHOPAL. भारतीय रिजर्व बैंक सालों से बंद पड़े खातों से जमा राशि वापस पाने का मौका दे रही है। लेन-देन न करने की वजह से 2 से 10 साल के बीच बंद या निष्क्रिय पड़े खातों से भी लोग अपने रुपए निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक की इस योजना के तीन आसान चरणों के माध्यम से अकाउंट होल्डर या उनके कानूनी वारिस रुपए हासिल कर सकते हैं।
10 साल से बंद खातों से मिलेगा रुपया
यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए शुरू की है जो कई खाते चला रहे थे और किसी वजह से दो से दस साल के बीच उनके कुछ खाते बंद हो गए हैं। इन निष्क्रिय हो चुके खातों में अब भी राशि जमा है। यह राशि अब निष्क्रिय खातों से रिजर्व बैंक के डीईए फंड में सुरक्षित है। आरबीआई ने इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में अक्टूबर और दिसम्बर माह में विशेष कैंप लगाने की व्यवस्था की है।
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जमा राशि भूलने वालों को होगा फायदा
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भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए विशेष कैंप भी शुरू कर रहा है। वहीं बैंक के ग्राहक रिजर्व बैंक के पोर्टल या संबंधित बैंक की वेबसाइट के जरिए भी निष्क्रिय खातों में जमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई पोर्टल www.udgam.rbi.org.in जाकर अपना दावा पेश किया जा सकता है।
इस पोर्टल पर 30 से ज्यादा बैंकों के खाता धारकों को दावा करने की सुविधा दी गई है। इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा उन ग्राहकों को होगा जिनके खाते नियमित लेनदेन न होने के कारण बंद कर दिए गए थे। ग्राहक भी उनमें जमा राशि को नहीं निकाल पाए थे या राशि कम होने के कारण उसे भुला चुके थे।
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3 स्टेप में वापस पा सकते हैं जमा राशि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सालों से लेन-देन न होने की वजह से बंद और निष्क्रिय बैंक अकाउंट से रुपए लौटाने की पहल की है। इसके लिए तीन आसान चरण रखे गए हैं। खाताधारक संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाकर मदद मांग सकते हैं।
यहां दूसरे चरण में ग्राहक को केवायसी अपडेट करानी होगी। यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ फार्म जमा करना होगा। तीसरे चरण में संबंधित बैंक के खाताधारक का वेरिफिकेशन होगा और उसके निष्क्रिय खातों में जो भी राशि जमा होगी वह वापस मिल जाएगी। यह राशि ग्राहक को ब्याज के साथ वापस मिलेगी।
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