सालों पहले बंद बैंक खातों में जमा राशि वापस लौटाएगा आरबीआई

Sanjay Sharma | Nov 04, 2025, 23:24 IST
Share
RBI
RBI

आरबीआई ने निष्क्रिय खातों में जमा राशि को पुनः सक्रिय करने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके कई खाते थे और कुछ बंद हो गए थे।

BHOPAL. भारतीय रिजर्व बैंक सालों से बंद पड़े खातों से जमा राशि वापस पाने का मौका दे रही है। लेन-देन न करने की वजह से 2 से 10 साल के बीच बंद या निष्क्रिय पड़े खातों से भी लोग अपने रुपए निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक की इस योजना के तीन आसान चरणों के माध्यम से अकाउंट होल्डर या उनके कानूनी वारिस रुपए हासिल कर सकते हैं।

10 साल से बंद खातों से मिलेगा रुपया

यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए शुरू की है जो कई खाते चला रहे थे और किसी वजह से दो से दस साल के बीच उनके कुछ खाते बंद हो गए हैं। इन निष्क्रिय हो चुके खातों में अब भी राशि जमा है। यह राशि अब निष्क्रिय खातों से रिजर्व बैंक के डीईए फंड में सुरक्षित है। आरबीआई ने इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में अक्टूबर और दिसम्बर माह में विशेष कैंप लगाने की व्यवस्था की है।

ये खबरें भी पढ़िए :

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवां वेतनमान, एमपी में 7वें आयोग की सिफारिशों से दूर हैं कर्मचारी

सरपंच को धमकाने पर पुलिस ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा

जमा राशि भूलने वालों को होगा फायदा

c8b4e22a-dde
c8b4e22a-dde


भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए विशेष कैंप भी शुरू कर रहा है। वहीं बैंक के ग्राहक रिजर्व बैंक के पोर्टल या संबंधित बैंक की वेबसाइट के जरिए भी निष्क्रिय खातों में जमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई पोर्टल www.udgam.rbi.org.in जाकर अपना दावा पेश किया जा सकता है।

इस पोर्टल पर 30 से ज्यादा बैंकों के खाता धारकों को दावा करने की सुविधा दी गई है। इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा उन ग्राहकों को होगा जिनके खाते नियमित लेनदेन न होने के कारण बंद कर दिए गए थे। ग्राहक भी उनमें जमा राशि को नहीं निकाल पाए थे या राशि कम होने के कारण उसे भुला चुके थे।

ये खबरें भी पढ़िए :

जबलपुर के स्कूल में छात्राओं को दिया गया डेट रेप ड्रग! दो छात्राओं की हालत बिगड़ी

फटकार के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग: अब 4728 नर्सिंग और अस्पताल सहायकों की भर्ती तय

3 स्टेप में वापस पा सकते हैं जमा राशि

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सालों से लेन-देन न होने की वजह से बंद और निष्क्रिय बैंक अकाउंट से रुपए लौटाने की पहल की है। इसके लिए तीन आसान चरण रखे गए हैं। खाताधारक संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाकर मदद मांग सकते हैं।

यहां दूसरे चरण में ग्राहक को केवायसी अपडेट करानी होगी। यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ फार्म जमा करना होगा। तीसरे चरण में संबंधित बैंक के खाताधारक का वेरिफिकेशन होगा और उसके निष्क्रिय खातों में जो भी राशि जमा होगी वह वापस मिल जाएगी। यह राशि ग्राहक को ब्याज के साथ वापस मिलेगी।



Tags:
  • आरबीआई
  • आधार कार्ड
  • भारतीय रिजर्व बैंक
  • वोटर कार्ड
  • केवायसी अपडेट
  • पोर्टल
  • वेबसाइट
  • कैंप
  • बैंक अकाउंट
  • ग्राहक
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई