फेंक देंगे काटकर...डायलॉग पर छात्रा को रील बनाना पड़ा भारी, विरोध के बाद केस दर्ज
Siddhi Tamrakar | Jan 28, 2025, 11:07 IST
विवादित रील
रीवा की एक यूनिवर्सिटी की MBA छात्रा अल्फिया खान की रील्स पर विवाद खड़ा हो गया है, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
रीवा की एक यूनिवर्सिटी में एमबीए की छात्रा अल्फिया खान की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई रील्स को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
छात्रा की रील्स पर हिंदू संगठनों और विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। रविवार देर रात शिकायतकर्ता थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया।
विवाद बढ़ने के बाद अल्फिया खान ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा कि उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसने कहा कि गाना ट्रेंड कर रहा था, इसलिए रील बनाई थी। उसने वीडियो डिलीट कर दिया और आगे से ऐसा न करने का वादा किया है।
इसके साथ ही, यूनिवर्सिटी ने छात्रा को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस युवती को गर्ल्स हॉस्टल से गाड़ी में बैठाकर पूछताछ के लिए ले गई। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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विवादित रील्स का कंटेंट
- पहला वीडियो: कॉलेज ड्रेस में बनाई गई रील में 'ख्वाजा के गुलामों से उलझना छोड़ दे... फेंक देंगे काटकर...' एम्बिएंस बज रहा है। इसमें छात्रा अपनी गर्दन पर हाथ रखकर इशारा करती है।
- दूसरा वीडियो: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के "15 मिनट" वाले विवादित भाषण पर रील बनाई गई है। यह भाषण पहले भी राजनीतिक विवादों में रह चुका है।
- तीसरा वीडियो: परीक्षा हॉल के अंदर 'हुस्न-ए-जन्नत को फिर जब समेटा गया' गाने पर रील बनाई गई है। इसमें छात्रा मुस्कुराते हुए परीक्षा हॉल में रील बनाते दिख रही है।
हिंदू संगठनों और छात्रों का विरोध
सोशल मीडिया पर मांगी माफी
इसके साथ ही, यूनिवर्सिटी ने छात्रा को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा।
इन धाराओं में केस हुआ दर्ज
- धारा 353(1):गलत जानकारी या अफवाह फैलाने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना।
- धारा 196:जान-बूझकर झूठा साक्ष्य (evidence) पेश करने पर सजा का प्रावधान।
- धारा 353(2):धर्म या जाति के खिलाफ अफवाह फैलाने पर तीन साल तक की जेल।
खबर यह भी-बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के सेना पर किए विवादित ट्वीट पर होगी कार्रवाई! नरोत्तम मिश्रा का बयान
पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान
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