संजय पाठक मानहानि मामला: आर्म्स डीलर की याचिका पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस
Jitendra Shrivastava | Jun 19, 2026, 16:28 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. कटनी आर्म्स डीलर नाजिम खान ने BJP विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की। MP हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- संजय पाठक की मुसीबतें बढ़ीं, अब मानहानि का मामला।
- कटनी के हथियार व्यापारी ने विधायक को घेरा कोर्ट में।
- 14 हजार कारतूस गायब- आरोप या साजिश?
- पुलिस ने की अनसुनी तो हाईकोर्ट पहुंचा आर्म्स डीलर।
खान का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और इनसे उनकी छवि बर्बाद हुई है। कटनी पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो खान हाईकोर्ट पहुंचे। 19 जून 2026 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
विधायक ने लगाए थे ये आरोप
नाजिम खान कटनी में लाइसेंसी हथियारों के व्यापारी हैं। उनका आरोप है कि विधायक पाठक ने उन पर सार्वजनिक रूप से कई गंभीर आरोप लगाए।
याचिका में कहा गया है कि पाठक ने दावा किया था कि खान के स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब हो गए। इसके अलावा उन पर अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया था।
पुलिस की चुप्पी के बाद कोर्ट की शरण
शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया गया।
दो हफ्ते में मांगा जवाब
पाठक पहले से कई मोर्चों पर घिरे...
- 1 सितंबर 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने ओपन कोर्ट में खुलासा किया कि विधायक पाठक ने उनसे एक लंबित अवैध खनन मामले पर बात करने की कोशिश की थी। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने उस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
- 2 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।
- 6 अप्रैल 2026 को पाठक ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए बिना शर्त माफी मांगी। उनका दावा था कि जज को फोन गलती से लगा था और उन्होंने जानबूझकर संपर्क नहीं किया।
- 21 अप्रैल 2026 की सुनवाई में अदालत ने पाठक की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पाठक के हलफनामे को कमजोर बताने पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई।
- 14 मई 2026 को जस्टिस फोन केस की सुनवाई आगे बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दी गई।
- इसके अलावा पाठक की पत्नी पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) चोरी के आरोप में कोर्ट ने 59 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भूमि घोटाले में EOW (Economic Offences Wing- आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा) की जांच भी चल रही है।
sanjay pathak mla
केस की टाइमलाइन...
- जून 2025 में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई।
- 1 सितंबर 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने खनन मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया।
- 2 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की।
- 6 अप्रैल 2026 को पाठक ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।
- 21 अप्रैल 2026 को पाठक की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए गए।
- 14 मई 2026 को जस्टिस फोन केस की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टली।
- 19 जून 2026 को नाजिम खान की मानहानि याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
- 6 जुलाई 2026 को मानहानि मामले की अगली सुनवाई निर्धारित है।
- 15 जुलाई 2026 को जस्टिस फोन केस की अगली सुनवाई होगी।
FAQ
- नाजिम खान ने संजय पाठक के खिलाफ क्यों याचिका दायर की?
नाजिम खान कटनी के आर्म्स डीलर हैं। उनका कहना है कि विधायक संजय पाठक ने उन पर अवैध हथियार बेचने और 14 हजार कारतूस गायब करने के निराधार आरोप लगाए। इससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा, इसलिए उन्होंने मानहानि की याचिका दायर की। - हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी। - संजय पाठक पर और कौन से कानूनी मामले चल रहे हैं?
पाठक पर अवैध खनन, आपराधिक अवमानना और भूमि घोटाले जैसे कई मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। उनकी पत्नी पर स्टांप ड्यूटी चोरी में 59 लाख का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
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