70 साल के दंपती को उनकी बहू द्वारा मानसिक- शारीरिक प्रताड़ना ( Mental-physical torture by daughter-in-law ) देने पर अब बेटे को हर महीने अपने माता-पिता को भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपए देना होंगे। यह फैसला एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। बेटे-बहू को दंपती का ख्याल भी रखना होगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
बुजुर्ग दंपती ने बहू के खिलाफ की शिकायत
एसडीएम गोविंदपुरा रवीश श्रीवास्तव ने बताया कि एन-2 सी सेक्टर गोविंदपुरा निवासी बुजुर्ग सरस्वती श्रीवास और उनके पति सुरेश श्रीवास ने अपनी बहू भारती श्रीवास के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि वह दबाव बना रही है कि हम पति पत्नी घर छोड़कर चले जाएं।
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जानें क्या है पूरा मामला...
बुजुर्ग दंपती ने कहा कि सुबह से शाम तक घर का तमाम काम कराने के साथ ही झाड़ू- पोंछा कराती और कपड़े, बर्तन भी धुलवाती है। बेटे सोनू के कपड़े भी दोनों से ही धुलवाती है। एक अप्रैल 2023 को भारती अपने भाई हरिओम सेन के साथ आई। भारती ने मेरे पति व बेटे सोनू को मकान खाली नहीं करने पर गोली मारने की धमकी दी। सोनू ने उसकी बात का जवाब दिया तो उसने सोनू को भी झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी। सोनू जब भी हमारे लिए बोलता तो उसे धमकाया जाता।
एसडीएम कोर्ट का फैसला
सुनवाई में आवेदिका के बेटे सोनू श्रीवास एवं बहू भारती उपस्थित हुए। उनके द्वारा केस में एक सहमति एवं स्वीकृति आवेदन पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। इसमें उन्होंने माता-पिता को खाना खिलाने, दवाइयां, सेवा आदि करने की सहमति दी है। प्रतिमाह 5 तारीख को माता-पिता को भरण-पोषण राशि 15 हजार देने पर सहमति दी है।