सिवनी हवाला कांड: SDOP पूजा पांडे की जमानत याचिका खारिज, रितेश वर्मा को भी नहीं मिली राहत

सिवनी के हवाला लूटकांड में SDOP पूजा पांडे और पुलिसकर्मी रितेश वर्मा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत के समर्थन में दिए गए तथ्यों से संतुष्ट नहीं होने के बाद याचिका को डिसमिस किया। अब आरोपियों को जेल में रहना होगा।

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Neel Tiwari
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Photograph: (THESOOTR)

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JABALPUR. सिवनी के चर्चित हवाला लूटकांड में गिरफ्तार SDOP पूजा पांडे, आरोपी पुलिसकर्मी रितेश वर्मा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार 2 दिसंबर को जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में कोर्ट को जमानत के समर्थन में दिए गए तथ्य से संतुष्ट नहीं हुआ।

जमानत आवेदन किया गया विड्रॉ

सिवनी हवाला कांड की सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख सख्त था। यदि कोर्ट आदेश के माध्यम से जमानत निरस्त कर देता, तो यह भविष्य में पूजा पांडे सहित अन्य आरोपियों के लिए गंभीर बाधा बन सकता था। इस स्थिति को देखते हुए बचाव पक्ष ने जमानत आवेदन विड्रॉ करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को डिसमिस कर दिया।

अब आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। इस मामले में सह आरोपी वीरेंद्र दीक्षित और पंजू गिरी गोस्वामी ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है लेकिन अभी यह किसी जज के रोस्टर में लिस्ट नहीं हुई है।

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हाई-प्रोफाइल हवाला लूटकांड की कहानी

तीन करोड़ रुपए की हवाला रकम की लूट के इस मामले में एसआईटी ने शुरुआत से ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में यह सामने आया कि घटना पूरी तरह सुनियोजित थी और इसमें पुलिस अधिकारी, हवाला कारोबारी और बाहरी लोग एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे।

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53 कॉल ने खोली साजिश की परतें

एसआईटी के अनुसार एसडीओपी पूजा पांडे अपनी गतिविधियों की जानकारी अपने जीजा वीरेंद्र दीक्षित को लगातार देती थीं। डकैती की रात दोनों के बीच 53 बार फोन पर बातचीत हुई, जिसने मामले को और संदिग्ध बना दिया।

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मोबाइल डेटा डिलीट कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास

जांच में पता चला कि वीरेंद्र दीक्षित ने अपने मोबाइल का पूरा डेटा और चैट डिलीट कर दी थी। उन्होंने पुलिस को पुराना सिम कार्ड सौंपा, लेकिन हैंडसेट बदल दिया था, जिससे उनकी भूमिका आपराधिक षड्यंत्र में गहराई से जुड़ी हुई दिखी।

हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी की भूमिका भी संदिग्ध

हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी की संलिप्तता भी जांच में सामने आई है। एसआईटी के मुताबिक पंजू, वीरेंद्र, डीएसपी पंकज मिश्रा और आरक्षक प्रमोद सोनी घटना से पहले और बाद में लगातार संपर्क में थे। पंजू गिरी गोस्वामी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसकी अभी सुनवाई नहीं हुई।

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पूजा पांडे की जमानत पहले भी खारिज

सिवनी जिला अदालत पहले ही पूजा पांडे सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। हाईकोर्ट में भी पहली सुनवाई टलने के बाद आज पूजा पांडे और रितेश वर्मा की जमानत रद्द हो गई है।

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पूजा पांडे को राहत मिलना अभी नहीं आसान

जमानत खारिज होने के बाद SDOP पूजा पांडे और सह-आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनकी ओर से दोबारा जमानत लगाने के लिए नए आधार और ताजा परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। उधर, एसआईटी की जांच अब भी जारी है और इससे जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की संभावना बनी हुई है।

हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अदालत इस गंभीर और सुनियोजित हवाला लूटकांड में अभी किसी भी आरोपी को फिलहाल राहत देने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है।

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