आबकारी आयुक्त तय करेंगे सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस का फैसला
Anjali Dwivedi | Apr 19, 2026, 16:02 IST
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हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज की रिट अपील का निपटारा कर दिया है। आठों लाइसेंस 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुके हैं। अब नवीनीकरण का फैसला आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना करेंगे। नियमानुसार अब नए लाइसेंस लेने का रास्ता ही बचा है…
समझें क्या है पूरा मामला
- सोम डिस्टिलरीज ने अपने लाइसेंस को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी।
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को यह अपील निपटा दी।
- कंपनी के आठों लाइसेंस 31 मार्च 2026 को खत्म हो गए थे।
- लाइसेंस नवीनीकरण का फैसला अब आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना लेंगे।
अपील क्यों हुई निष्प्रभावी?
कोर्ट ने कहा कि अब अधिकतम यही निर्देश दिया जा सकता है कि नवीनीकरण आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर फैसला लिया जाए। अदालत ने लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर कंपनी की संदेह को भी निराधार बताया।
शेष स्टॉक पर क्या नियम लागू होंगे?
आयुक्त के फैसले पर टिकी नजरें
क्योंकि लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए सिरे से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यह देखना अहम होगा कि प्राधिकरण किस प्रकार तथ्यों और नियमों के आधार पर अंतिम निर्णय लेता है।
पारदर्शिता पर उठते सवाल
FAQ
- सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस मामला क्या है और हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में रिट अपील संख्या 942/2026 दायर की थी। कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को इस अपील का अंतिम निपटारा कर दिया। कंपनी के आठों लाइसेंस 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुके थे, इसलिए अदालत ने अपील को निष्प्रभावी मान लिया। कोर्ट ने न लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया और न ही उसे रद्द किया। अब नवीनीकरण का फैसला आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना को कानून के अनुसार और बिना किसी पूर्वाग्रह के लेना है।
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