सोम डिस्टिलरीज केस में आखिरकार हुई सुनवाई! दो जजों के रिक्यूजल के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मामला

Neel Tiwari | Mar 05, 2026, 16:30 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सोम डिस्टिलरीज केस की सुनवाई शुरू हुई। दो जजों के रिक्यूजल के बाद मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में आया। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

News in Short

  • सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
  • अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
  • अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च 2026 तय की गई।
  • इससे पहले जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस संदीप एन. भट्ट खुद को सुनवाई से अलग कर चुके थे।
  • मामला 4 फरवरी 2026 को निलंबित किए गए कंपनी के दो लाइसेंस से जुड़ा है।
  • आखिरकार जस्टिस अग्रवाल ने की मामले की सुनवाई।

News in Detail

सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पहले दो जजों के खुद को अलग करने के बाद यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच के समक्ष आया। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और 20 मार्च 2026 को अगली सुनवाई तय की है। इस मामले की खास बात यह है कि जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में आज केवल यही एक मामला लिस्ट था। लंबे समय से चर्चा में रहे इस प्रकरण की सुनवाई अब शुरू हो गई है।

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जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध

सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले में कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी। चर्चा की वजह थी जजों का इस मामले से बार-बार खुद को अलग करना। पहले यह मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध हुआ था। लेकिन उन्होंने बिना कारण बताए स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद प्रकरण जस्टिस संदीप एन. भट्ट की बेंच में पहुंचा, जहां वेबसाइट पर दर्ज उल्लेख के अनुसार इस मामले को उस बेंच के समक्ष लिस्ट न करने का निर्देश सामने आया।

हाईकोर्ट के पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार 5 मार्च को जस्टिस संदीप एन भट्ट की बेंच उपलब्ध नहीं थी। इस इकलौते मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। लगातार दो जजों के रिक्यूजल के बाद यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में आया, जहां आखिरकार इसकी सुनवाई हुई।

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कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने फिलहाल कोर्ट की आम कार्यवाही के तहत सभी पक्षों से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को निर्धारित की है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण में विस्तृत कानूनी बहस हो सकती है।

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लाइसेंस निलंबन से शुरू हुआ था विवाद

यह पूरा मामला उस कार्रवाई से जुड़ा है जिसमें 4 फरवरी 2026 को आबकारी विभाग ने सोम डिस्टिलरीज के सेहतगंज और रोजराजक स्थित दो लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। विभाग ने 2023 के उस प्रकरण को आधार बनाया, जिसमें नकली परमिट से अवैध शराब परिवहन का मामला सामने आया था। इस मामले में कंपनी से जुड़े कुछ कर्मचारियों को सत्र अदालत से सजा भी सुनाई गई थी। कंपनी ने इस निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना मामला

सोम डिस्टिलरीज पहले से ही कई विवादों और न्यायालयीन मामलों में उलझी हुई बताई जाती है। यही वजह है कि इस मामले में लगातार जजों के रिक्यूजल और फिर सुनवाई शुरू होने की घटनाओं ने इसे कानूनी हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बना दिया।

अब सभी की नजर 20 मार्च की अगली सुनवाई पर है। अदालत लाइसेंस निलंबन आदेश पर अगला रुख तय करेगी। मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में है। जस्टिस विवेक अग्रवाल तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई पर नजर बनी रहेगी।

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