सोनम रघुवंशी की जमानत पर फैसला आज संभावित, शिलांग हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी बहस
Sanjay Gupta | Jun 05, 2026, 12:30 IST
sonam raghuwanshi case
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत जारी रहेगी या खारिज होगी यह शुक्रवार को फैसला हो सकता है। हाईकोर्ट शिलांग में लगातार बहस चल रही है।
Indore. मेघालय के शिलांग में हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी अपने पति राजा की हत्या की आरोपी है। जून 2025 में गिरफ्तार होने के बाद वह 27 अप्रैल 2026 तक जेल में रही। इसके बाद जिला कोर्ट से जमानत हो गई। इसके खिलाफ मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट शिलांग में अपील की है। इस पर लगातार सुनवाई जारी है।
इस मामले में पहले एक जून को शासन पक्ष ने दलील दी थी। इसके बाद बचाव पक्ष को मौका मिला और तीन जून को तारीख लगी। बहस अधूरी रहने के कारण 5 जून को भी इसे बहस के लिए रखा गया। इस दिन भी यह केस लिस्ट है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन रात तक फैसला आ सकता है।
सोनम रघुवंशी ने बचाव के लिए एक-दो नहीं पूरे चार वकील उतारे हैं। इसमें एस. खैरियम, डी थाइमेई, एस चांदा, एस. स्नाइटर और एस थापा हैं। वहीं शासन पक्ष की ओर से एजी एक कुमार के साथ ही आर खारकंग, ए मलिक, एएस पांडे, एन खेरा, एस लालू व अन्य हैं।
सोनम के वरिष्ठ वकील संजीव चांदा ने गुरुवार 4 जून को दलील पेश की थी। उन्होंने कहा था कि हमने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है। अब 5 जून को फिर बहस होगी और पक्ष सुना जाएगा।
वहीं मेघालय पुलिस ने तर्क दिया कि सोनम को जमानत इस आधार पर मिली है कि उसकी गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ था। यह कहा गया कि सोनम को उसके आरोप के बारे में नहीं बताया गया। जबकि सोनम को सब पता था और सारे आरोप बताए गए थे। हालांकि कागजों में गलती से धारा 103 की जगह 403 लिखा गया था। इसी के आधार पर जमानत दी गई, जो निरस्त करने योग्य है।
परिजन कर रहे
उधर राजा रघुवंशी के परिजन इस पूरे मामले में लगातार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले भी तीन सहआरोपियों को जमानत हो चुकी है। परिजन इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग दोहरा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि एक साल पहले दो जून को ही राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था। उसकी हत्या 23 मई को सोनम ने अपने सामने ही करवाकर खाई में फेंकवा दिया था।
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5 जून को फिर सोनम की सुनवाई
बचाव पक्ष में सोनम ने उतारे हैं 5 वकील
क्या बोल रहे सोनम के वकील
वहीं मेघालय पुलिस ने तर्क दिया कि सोनम को जमानत इस आधार पर मिली है कि उसकी गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ था। यह कहा गया कि सोनम को उसके आरोप के बारे में नहीं बताया गया। जबकि सोनम को सब पता था और सारे आरोप बताए गए थे। हालांकि कागजों में गलती से धारा 103 की जगह 403 लिखा गया था। इसी के आधार पर जमानत दी गई, जो निरस्त करने योग्य है।
परिजन कर रहे CBI जांच की मांग
उल्लेखनीय है कि एक साल पहले दो जून को ही राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था। उसकी हत्या 23 मई को सोनम ने अपने सामने ही करवाकर खाई में फेंकवा दिया था।
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