सोनम रघुवंशी केस में मेघालय हाईकोर्ट में दो याचिकाएं, 18 मई को होगी अब सुनवाई

Sanjay Gupta | May 12, 2026, 20:09 IST
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sonam raghvanshi
Photograph: (THESOOTR)

INDORE. सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में मेघालय हाईकोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई टल गई। 18 मई को अगली सुनवाई होगी, जमानत पर भी फैसला होगा।

समझें पूरा मामला...

  • सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर मामले में आरोपी है।
  • मेघालय हाईकोर्ट में 18 मई को सुनवाई होगी।
  • सरकार ने जमानत को चुनौती दी।
  • सोनम को शिलांग कोर्ट से जमानत मिली थी।
  • दो याचिकाएं मामले में लंबित हैं।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हनीमून पर हुए मर्डर मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी केस की सुनवाई अब 18 मई को होगी। मंगलवार 12 मई को सोनम की जमानत के खिलाफ मेघालय हाईकोर्ट में थोड़ी देर सुनवाई हुई। इसमें अब 18 मई को केस लिस्ट हुआ है।

पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून पर हत्या कराने की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जिला कोर्ट शिलांग से जमानत मिली थी। इस जमानत के खिलाफ अब मेघालय पुलिस ने हाईकोर्ट मेघालय में अपील की है। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में दो याचिकाएं थी। इस पर थोड़ी देर सुनवाई हुई और इसके बाद 18 मई की तारीख तय की गई है।

मंगलवार को हाईकोर्ट में यह हुआ

सोनम के अधिवक्ता एस थापा ने केस की तैयारी व जवाब देने के लिए समय मांग लिया। इसके बाद एक सप्ताह का समय दिया गया। वहीं शासन की ओर से एन खेरा उपस्थित हुए। उन्होंने अधिक समय नहीं देने की मांग की और कहा कि सोनम 27 अप्रैल से जमानत पर है। इसके बाद इसमें 18 मई की तारीख लगा दी गई। केस में दो याचिकाएं लगी हुई है एक सोनम की ओर से और एक मेघालय सरकार की ओर से।

सरकार का पक्ष टाइपिंग गलती से नहीं हो सकती जमानत

मेघालय सरकार का तर्क है कि तकनीकी गलती या टाइपिंग एरर के आधार पर हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। शिलांग पुलिस का तर्क है कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताया गया था।

वहीं इस केस में सोनम के तथाकथित प्रेमी राज कुशवाह और साथ ही हत्या के आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

सोनम को इन शर्तों पर मिली थी जमानत

इससे पहले सोनम को चौथी जमानत आवेदन पर जमानत मिल गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि उसे नहीं बताया गया था कि गिरफ्तारी के लिए क्या चार्ज लगे हैं।

यह संविधान की धारा 22(1) का उल्लंघन है। साथ ही बीएनएस की धारा 103 (हत्या) की जगह दस्तावेज में धारा 403 लिखा हुआ था जो धारा बीएनएस में है ही नहीं। इसके बाद जिला कोर्ट ने इन शर्तों के साथ जमानत दी थी कि वह शिलांग कोर्ट अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी, 50-50 हजार मुचलके की गारंटी देगी और साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगी।

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