मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा -मगरमच्छ वाले आंसू मंजूर नहीं, SIT करेगी जांच
Manya Jain | May 19, 2025, 13:33 IST
VIJAY SHAH SC
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई हुई । कोर्ट ने विजय शाह के बयान की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी।
मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी जमकर फटकार पड़ी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि माफी के लिए, मगरमच्छ वाले आंसू मंजूर नहीं, अब इस मामले की जांच तीन IPS अफसरों की SIT करेगी। इसमें टीम में एक महिला IPS भी शामिल होंगी। कोर्ट ने 28 मई तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंत्री विजय शाह की ओर से माफी स्वीकार नहीं की जाएगी।
पूरे देश ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के साहस और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन इसी बीच विजय शाह द्वारा कथित तौर पर एक सार्वजनिक मंच से की गई टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया।
आरोप है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक और असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे सेना, महिलाओं और राष्ट्रसेवकों के सम्मान को ठेस पहुंची।
शाह ने महू विधानसभा के मानपुर में तालाब खुदाई के दौरान अपने संबोधन में कहा कि- मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए जान लगा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए सिंदूर उजाड़े थे, वह कटे-फिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।
sofiya | col sofia qureshi | sofia qure
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ शाह द्वारा दायर दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका में शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी थी, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतःसंज्ञान लेते हुए जारी आदेश पर आधारित थी।
दूसरी याचिका हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को लेकर थी, जिसमें खंडपीठ ने शाह के खिलाफ FIR दर्ज होने पर असंतोष जताते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच पर निगरानी रखने की बात कही थी।
कोर्ट ने आदेश में प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे 20 मई की रात 10 बजे से पहले एक SIT गठित करें। साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि SIT की जांच पूरी होने तक याचिकाकर्ता विजय शाह को जांच में सहयोग करने और उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाती है, और उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी बनी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की गई है।
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जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह | Supreme Court | comment of Supreme Court
क्या है मामला ?
आरोप है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक और असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे सेना, महिलाओं और राष्ट्रसेवकों के सम्मान को ठेस पहुंची।
यह बोले थे विजय शाह
उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए सिंदूर उजाड़े थे, वह कटे-फिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।
मध्य प्रदेश : मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोले- उनकी बहन को ही मोदी जी ने... https://t.co/0vIbdPYsCO #VijayShah #SophiaQureshi #PMModi #NarendraModi #bjp #OperationSindoor #IndiaPakistanWar #India #Pakistan #pahalgamattack #PahalgamTerrorAttack… pic.twitter.com/JepKV3P4ZY
— TheSootr (@TheSootr) May 13, 2025
🕓 पूरे मामले की टाइमलाइन
- 11 मई 2025 – लगभग दोपहर 2:15 बजे, मऊ के रायकुंडा गांव में विजय शाह ने विवादित बयान दिया।
- 13 मई 2025 – दोपहर 2:30 बजे, विजय शाह ने माफी मांगी और कहा कि बयान को गलत संदर्भ में न लिया जाए।
- 13 मई 2025 – दोपहर 4:30 बजे, भाजपा प्रदेश संगठन को मामले की जानकारी दी गई।
- 13 मई 2025 – दोपहर 4:45 बजे, भाजपा संगठन ने विजय शाह को फटकार लगाई।
- 13 मई 2025 – शाम 7:00 बजे, विजय शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे।
- 13 मई 2025 – रात 10:00 बजे, कर्नल सोफिया के परिवार से भाजपा नेताओं की मुलाकात हुई।
- 14 मई 2025 – पूरे दिन कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।
- 14 मई 2025 – दोपहर में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
- 14 मई 2025 – रात लगभग 11:00 बजे, इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
- 15 मई 2025 – हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज होने की भाषा पर नाराजगी जताई।
- 16 मई 2025 – विजय शाह ने FIR के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
- 16 मई 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई की, अगली सुनवाई 19 मई निर्धारित की।
- 19 मई 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक लगाई, 3 सदस्यों की SIT गठित की, अगली सुनवाई 28 मई निर्धारित की।
👨⚖️दो याचिकाओं पर हो रही थी सुनवाई
दूसरी याचिका हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को लेकर थी, जिसमें खंडपीठ ने शाह के खिलाफ FIR दर्ज होने पर असंतोष जताते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच पर निगरानी रखने की बात कही थी।
👩⚖️28 मई को अगली सुनवाई
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