सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर चंदननगर टीआई को हटाने के दिए आदेश, किसी भी थाने में काम नहीं देने के निर्देश
Sanjay Gupta | Jan 13, 2026, 23:03 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर चंदननगर के टीआई इंद्रमणि पटेल को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पाकेट गवाह पेश करने के मामले में की गई।
NEWS IN SHORT
- सुप्रीम कोर्ट ने पाकेट गवाह पेश करने के मामले में सख्ती दिखाई
- बेंच ने आदेश दिए कि सीपी को सूचित किया जाए कि उन्हें तत्काल लाइन अटैच किया जाए, भले ही आदेश अपलोड हो या नहीं हो
- बेंच ने कहा कि टीआई को किसी भी थाने में कोई काम नहीं दिया जाए
- उधर विभागीय जांच शुरू करने की बात सीपी और एडिशनल डीसीपी के हलफनामे में कही गई है।
NEWS IN DETAIL
इसमें इंटरविनर वारसी की ओर से अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि 25 नवंबर को पाकेट गवाह का मुद्दा आया था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी लेकिन इसके बाद भी इनके द्वार फिर 30 नवंबर को केस में पाकेट गवाह पेश किए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह दिए मौखिक आदेश
भले ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कभी भी अपलोड हो लेकिन आर्डर अपलोड होने का इंतजार नहीं करें, उन्हें लाइनअटैच किया जाए। साथ ही अगले आदेश तक उन्हें किसी भी थाने में कोई काम नहीं दिया जाए। इसका पालन सुनिश्चिचत कराया जाए।
इधर पुलिस के शपथपत्र
इन्होंने शपथपत्र में कहा है कि हमने टीआई के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। लेकिन हमारा तर्क है कि जिस तरह का बड़ी लापरवाही किया गया है उसे इस सामान्य जांच से छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह केवल आईवाश (आंख में धूल झोंकने) वाला मामला है। इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए और यह शपथपत्र में कई आपत्तियां है। इस मामले में अब अगली सुनवाई पर बहस होगी जिसमें मुख्य मुद्दा पुलिस का शपथपत्र रहेगा।
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यह है पूरा मामला
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना और फटकार लगाई। इसी दौरान असर वारसी इंटरविनर बना और थाने में चल रहे पाकेट गवाह की पोल खोली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूख अपनाते हुए सीपी, एडिशनल डीसीपी और टीआई को पक्षकार बनाने के आदेश दिए, सभी से शपथपत्र मांगा और 13 जनवरी को सुनवाई की।
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