सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के कारोबारी राजेश शर्मा को दी क्लीन चिट, EOW की FIR रद्द
Sanjay Dhiman | Mar 11, 2026, 21:27 IST
Photograph: (the sootr)
भोपाल की ट्राइडेंट मल्टीवेंचर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कंपनी और उसके पार्टनर्स के खिलाफ FIR को खारिज करते हुए, अदालत ने आपराधिक कार्रवाई पर विराम लगा दिया।
News in Short
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइडेंट मल्टीवेंचर्स के खिलाफ FIR को खारिज किया।
- हाईकोर्ट ने FIR को सिविल विवाद मानकर रद्द किया था।
- राज्य एजेंसी और शिकायतकर्ता की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज।
- सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर विराम लगाया।
- कंपनी को बड़ी कानूनी राहत मिली, विवाद का अंत हुआ।
News in Detail
कंपनी के खिलाफ FIR और हाईकोर्ट का फैसला
ट्राइडेंट मल्टीवेंचर्स ने इस FIR को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने मामले की सामग्री की जांच के बाद पाया कि यह मामला मुख्य रूप से सिविल विवाद का था और इसे आपराधिक मामला बना दिया गया। इस आधार पर हाईकोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
क्या था पूरा मामला? (FIR No. 98/2025 की कहानी)
राजेश शर्मा की टीम का शुरू से ही एक ही स्टैंड था। उनका कहना था कि यह दो पक्षों के बीच का व्यावसायिक लेन-देन है। इसमें पुलिस केस जैसा कुछ भी गलत या आपराधिक नहीं हुआ है।
कानूनी राहत और भविष्य की दिशा
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