सोम डिस्टलरीज के 350 करोड़ के बेनामी शेयर नहीं होंगे रिलीज, SC ने लगाई लगाम

Rohit Sahu | May 12, 2025, 11:30 IST
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som jk arora sc case
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सुप्रीम कोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज से जुड़े 350 करोड़ रुपए के बेनामी शेयरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। SC ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को भी स्थगित कर दिया है।

सोम डिस्लरीज को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोम डिस्टलरीज से जुड़े 350 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये शेयर कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर हैं, जिन्हें आयकर विभाग ने बेनामी लाभार्थी बताकर इनकी बिक्री पर रोक लगवा दी थी। इस संबंध में अपील के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2025 इन शेयरों की बिक्री की अनुमति दे दी थी।

क्या है पूरा मामला ऐसे समझिए

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सोम डिस्टिलरीज कंपनी से जुड़े 350 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। ये शेयर इनकम टैक्स विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने अस्थायी रूप से अटैच कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने BPU की याचिका पर यह रोक लगाई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश कानून के दायरे से बाहर था, क्योंकि बेनामी संपत्तियों को अन्य संपत्तियों से बदलने की अनुमति PBPT अधिनियम में नहीं है।

1.2 करोड़ शेयरों से जुड़ा है मामला दरअसल यह मामला 1.2 करोड़ शेयरों से जुड़ा है, जिनकी कुल कीमत करीब 380 करोड़ रुपए है। इन शेयरों के असली मालिक सोम डिस्टिलरीज के प्रमोटर जगदीश कुमार अरोरा हैं, जिन्हें आयकर विभाग ने बेनामी लाभार्थी माना है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि इन शेयरों की बिक्री की जा सकती है और बदले में दूसरी संपत्तियां अटैच की जाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश को गलत बताया और कहा कि इससे बेनामी संपत्ति का कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात मानी और कहा कि अगर शेयरों की बिक्री हो गई, तो इससे PBPT कानून की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह का आदेश न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

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हाईकोर्ट ने दी थी दूसरी संपत्ति अटैच करने की छूट

इन शेयरों को PBPT अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अटैच किया गया था और फरवरी 2025 में SAFEMA, मुंबई द्वारा धारा 26(3) के तहत इस अटैचमेंट की पुष्टि भी हो चुकी थी। इसके बावजूद, कथित बेनामीदारों (सोम पक्ष) ने इस कानून की वैधता को चुनौती दी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने के बजाय हाईकोर्ट का रुख किया।

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