अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा की सजा बरकरार, कोर्ट ने अपील की खारिज
Sandeep Kumar | Sept 23, 2026, 23:24 IST
बाघ तस्कर ताशी शेरपा की सजा बरकरार
नर्मदापुरम कोर्ट ने ताशी शेरपा की अपील खारिज कर दी है। बाघ की हड्डियों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में उसकी 5 साल की सजा बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी कायम रखी है।
समझें क्या है पूरा मामला
- नर्मदापुरम कोर्ट ने ताशी शेरपा की अपील खारिज कर दी है।
- बाघ हड्डी तस्करी मामले में 5 साल की सजा कायम रही।
- STSF ने जांच में वैज्ञानिक और साइबर सबूत जुटाए।
- जांच में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ।
- ताशी शेरपा गिरोह कई देशों तक फैला हुआ था।
ताशी शेरपा की सजा कायम
ताशी शेरपा टाइगर तस्करी केस (Tashi Sherpa Tiger Smuggling Case) में आरोपी था। उस पर बाघ के अवैध शिकार का आरोप था। उसके गिरोह पर बाघ की हड्डियां तस्करी करने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने उसे अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी माना है।
सतपुड़ा शिकार से जुड़ा मामला
जांच एजेंसी ने मामले में कई स्तरों पर जांच की। एमपीएसटीएफ ने इंटरपोल की मदद ली। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) से सहयोग लिया गया। जांच में संगठित तस्करी गिरोह सामने आया।
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा
ताशी शेरपा चीन के तिब्बत क्षेत्र का निवासी है। वह लंबे समय तक जांच एजेंसियों से बचता रहा। एमपीएसटीएफ ने लगातार प्रयासों के बाद उसे पकड़ा।
सिलीगुड़ी से हुई गिरफ्तारी
उसके पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज मिले थे। जांच टीम को विदेशी मुद्रा भी मिली थी। इसके अलावा नेपाली और भूटानी मुद्रा बरामद हुई थी। उसके पास तीन मोबाइल फोन भी मिले थे।
वैज्ञानिक जांच से मिले सबूत
ताशी शेरपा का ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराया गया। उसका नार्को एनालिसिस परीक्षण भी हुआ। जांच में बाघ हड्डियों की तस्करी से जुड़े तथ्य मिले।
पैंगोलिन स्केल्स की तस्करी में भी उसकी भूमिका सामने आई। अदालत ने जांच एजेंसी के साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने इन्हीं आधारों पर अपील खारिज की।
30 आरोपियों पर हुई कार्रवाई
दिसंबर 2022 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसला दिया था। अदालत ने दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। अब जिला एवं सत्र न्यायालय ने ताशी शेरपा की सजा कायम रखी है।
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