इंदौर लोकसभा चुनाव विवादों में, दो निर्दलीय ने नामांकन रद्द होने पर लगाई हाईकोर्ट में याचिका
Jitendra Shrivastava | May 02, 2024, 22:10 IST
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मध्यप्रदेश के इंदौर से लोकसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह झाला हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि किसने नाम वापस लिया और जब नाम वापस गलत हुआ है तो हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए...
संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर लोकसभा चुनाव लगातार विवादों में आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापसी के साथ ही दो निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप ठक्कर और धर्मेंद्र सिंह झाला (भूतपूर्व वायुसैनिक) के नामांकन रद्द हो गए थे। लेकिन ठक्कर और झाला ने इसे फर्जी नाम वापसी बताते हुए खुद को चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर दी है।
याचिकाकर्ता ठक्कर के अधिवक्ता मयूर सोलंकी ने कहा कि हमारा प्रत्याशी 29 अप्रैल की शाम को चुनाव चिन्ह लेने के लिए गया था लेकिन वहां चुनाव अधिकारी ने बताया कि आपका नाम वापस हो गया है। पता चला कि प्रस्तावक संतोष तिवारी द्वारा नाम वापसी का आवेदन देकर यह किया गया है, जबकि हमारी किसी तरह की सहमति ही नहीं थी। जब फर्जी हस्ताक्षर है तो नाम वापस होना ही नहीं चाहिए। सोलंकी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उन्हें वैध उम्मीदवारों में शामिल करते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए और चुनाव लड़ने दिया जाए। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होना है।
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उधर एक याचिका धर्मेंद्र सिंह झाला ने लगाई है। उनका भी नामांकन वापस हुआ था। अधिवक्ता किशोर शुक्ला ने बताया कि हमें नहीं पता कि किस प्रस्तावक ने नाम वापसी का आवेदन दे दिया, जबकि हमने किसी फार्म पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कौन प्रस्तावक था जिसने नाम वापसी का आवेदन दिया, इसके लिए हमें वीडियोग्राफी दिखाई जाए। इससे मना कर दिया गया है, धोखाधड़ी के लिए पुलिस में शिकायत की तो वह भी वीडियो मांग रहे हैं। वह चुनाव अधिकारी ही दे सकता है। झाला ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें बताया जाए कि किसने नाम वापस लिया और जब नाम वापस गलत हुआ है तो हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और नहीं तो गलत प्रक्रिया के कारण चुनाव रद्द किया जाए।
उधर कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी माने जाने की अपील के साथ मोती सिंह ने भी हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी है। जिसमें माना जा रहा है कि शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। ऐसे में शुक्रवार इंदौर के चुनाव के लिहाज से भी अहम होने जा रहा है, जिसमें तीन बड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें होंगी।
एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई
याचिकाकर्ता ठक्कर के अधिवक्ता मयूर सोलंकी ने कहा कि हमारा प्रत्याशी 29 अप्रैल की शाम को चुनाव चिन्ह लेने के लिए गया था लेकिन वहां चुनाव अधिकारी ने बताया कि आपका नाम वापस हो गया है। पता चला कि प्रस्तावक संतोष तिवारी द्वारा नाम वापसी का आवेदन देकर यह किया गया है, जबकि हमारी किसी तरह की सहमति ही नहीं थी। जब फर्जी हस्ताक्षर है तो नाम वापस होना ही नहीं चाहिए। सोलंकी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उन्हें वैध उम्मीदवारों में शामिल करते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए और चुनाव लड़ने दिया जाए। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होना है।
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एक याचिका में चुनाव रद्द करने की मांग
उधर एक याचिका धर्मेंद्र सिंह झाला ने लगाई है। उनका भी नामांकन वापस हुआ था। अधिवक्ता किशोर शुक्ला ने बताया कि हमें नहीं पता कि किस प्रस्तावक ने नाम वापसी का आवेदन दे दिया, जबकि हमने किसी फार्म पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कौन प्रस्तावक था जिसने नाम वापसी का आवेदन दिया, इसके लिए हमें वीडियोग्राफी दिखाई जाए। इससे मना कर दिया गया है, धोखाधड़ी के लिए पुलिस में शिकायत की तो वह भी वीडियो मांग रहे हैं। वह चुनाव अधिकारी ही दे सकता है। झाला ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें बताया जाए कि किसने नाम वापस लिया और जब नाम वापस गलत हुआ है तो हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और नहीं तो गलत प्रक्रिया के कारण चुनाव रद्द किया जाए।
मोती सिंह की भी लगी है याचिका
उधर कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी माने जाने की अपील के साथ मोती सिंह ने भी हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी है। जिसमें माना जा रहा है कि शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। ऐसे में शुक्रवार इंदौर के चुनाव के लिहाज से भी अहम होने जा रहा है, जिसमें तीन बड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें होंगी।
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