महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद सहित 4 पर FIR, उज्जैन के अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का आरोप

उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम में राशि हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है, जिसमें शांति स्वरूपानंद महाराज और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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Raj Singh
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मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम की राशि की हेराफेरी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला महाकाल थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मानसिंग, ओमप्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

आरोप: अनुबंध के तहत 3 लाख किराया और 50% हिस्सा

सोहिल पटेल, जो इंदौर निवासी हैं, उन्होंने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्रीअखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को अनुबंध पत्र बनवाया। इसके अनुसार प्रति माह 3 लाख रुपए किराया और 50 प्रतिशत की कमाई का हिस्सा तय किया गया था।

54 लाख रुपए का फर्जी ट्रांसफर

सोहिल पटेल ने बताया कि अनुबंध के बाद, 13 महीने में 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच कुल 54 लाख 96 हजार 488 रुपए और आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख रुपए जमा किए गए। इसके अलावा 40 लाख रुपए का स्थायी निर्माण भी किया गया। यह राशि एक फर्जी अकाउंट में जमा की गई थी, जिसका नाम सेठ मुरलीधर था।

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अनुबंध निरस्त करने का आरोप

महाकाल लोक बनने के बाद आश्रम में आ रही भीड़ को देखते हुए प्रति माह 5 से 7 लाख रुपए की आय होने लगी। इसके बाद, शांति स्वरूपानंद महाराज ने 12 अक्टूबर 2023 को अनुबंध निरस्त करने का पत्र जारी किया। इस पत्र में शांति स्वरूपानंद को कार्यकारी अध्यक्ष और स्वामी परमानंद जी को अध्यक्ष बताया गया था।

कोर्ट की सुनवाई और शांति स्वरूपानंद का बचाव

शांति स्वरूपानंद महाराज ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मानसिंह यात्री निवास तीन साल के लिए दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो अनुबंध खत्म किया, वह गलत तरीके से किया गया था। उनके मुताबिक, यह लोग फ्रॉड कर आश्रम पर कब्जा करना चाहते थे।

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एफआईआर दर्ज: पुलिस की कार्रवाई जारी

महाकाल थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच की और सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में शांति स्वरूपानंद महाराज, महावीर प्रसाद मानसिंग, ओमप्रकाश अग्रवाल, और अशोक प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

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