कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना : यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चाहिए फायदा तो जल्द कीजिए आवेदन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS ( यूनिफाइड पेंशन स्कीम ) में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है, इसे मिस न करें। UPS से पेंशन में मिलेगी निश्चित गारंटी।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) लागू की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग है और इसमें कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं, वे 30 जून 2025 तक UPS में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे, वे स्वचालित रूप से NPS में बने रहेंगे।
UPS और NPS में मुख्य अंतर...
UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम):
UPS में कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन का आश्वासन मिलता है जो उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। अगर आपने 25 साल तक सेवा की है, तो आपकी औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम):
NPS निवेश पर आधारित है, जहां पेंशन की राशि बाजार में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। यह निश्चित नहीं होती।