एसीबी कोर्ट में अपर आयकर आयुक्त को 9 साल बाद 4 साल की सजा, 7 लाख की रिश्वत का है मामला

राजस्थान के अलवर में एसीबी न्यायालय ने 2017 में 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अपर आयकर आयुक्त को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में 9 साल बाद फैसला आया है।

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Amit Baijnath Garg
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Photograph: (the sootr)

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सुनील जैन @ अलवर

राजस्थान के अलवर जिले की एसीबी विशेष न्यायालय ने 2017 के एक रिश्वत मामले में तत्कालीन अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल यादव को 4 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन्हें 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला करीब नौ साल पुराना है, जब आयकर आयुक्त ने एक मामले के निस्तारण के लिए सात लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

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रिश्वत की डिमांड और एसीबी की कार्रवाई

फरवरी, 2017 में अलवर के कोटकासिम स्थित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के संचालक धनपत सिंह ने अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल यादव से 30 लाख रुपए के आयकर मामले के निस्तारण के लिए सात लाख रुपए की रिश्वत की मांग की शिकायत की थी। 

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एसीबी को दे दी सूचना

धनपत सिंह ने एसीबी को सूचना दी और सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। धनपत सिंह को 50 हजार रुपए नगद और बाकी 6 लाख 50 हजार रुपए के दो चेक दिए। जब धनपत ने रिश्वत की राशि आयुक्त के पास पहुंचाकर दी, तो एसीबी ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

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अदालत में पेश किए गए साक्ष्य

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए थे। न्यायालय ने सभी साक्ष्य और दलीलों को ध्यान में रखते हुए अपर आयकर आयुक्त को दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें 4 साल की सजा और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

एसीबी की इस सफलता को एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से यह साबित हुआ कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी चाहे जो भी पद पर हों, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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प्रमुख बिंदु

घटना का समय : फरवरी, 2017
रिश्वत की राशि : 7 लाख रुपए
एसीबी की कार्रवाई : 50 हजार रुपए कैश और 6.5 लाख के दो चेक के साथ गिरफ्तारी
सजा : 4 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना
आयकर आयुक्त : बनवारी लाल यादव

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