आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नाबालिग से दुष्कर्म केस में अंतरिम जमानत नहीं
Saurabh Mishra | Aug 06, 2026, 16:56 IST
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पसंद का केयरटेकर रखने की इजाजत दी। तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अपील कर सकते हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मांगी थी।
- कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
- कोर्ट ने पसंद का केयरटेकर रखने की इजाजत दी है।
- तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते।
- इससे पहले राजस्थान HC उनकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रख चुका।
कोर्ट ने जमानत से क्यों किया इनकार
पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि फिलहाल आसाराम की अंतरिम जमानत को पेंडिंग रखा जा रहा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अपील कर सकते हैं।
एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में क्या था
पसंद का केयरटेकर रखने की मिली इजाजत
पैरोल की जानकारी छुपाने पर नाराजगी
वकील ने रखी थी उम्र और बीमारी की दलील
एक महीने पहले मांगा गया था जवाब
हाईकोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है सजा
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम को जमानत क्यों नहीं दी?
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत की जरूरत नहीं दिख रही। याचिका को पेंडिंग रखा गया है। - सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को क्या राहत दी?
SC ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का केयरटेकर रखने की इजाजत दी है। जरूरी चिकित्सा सुविधा देने के भी निर्देश दिए हैं। - क्या आसाराम फिर से जमानत मांग सकते हैं?
हां, कोर्ट ने कहा है कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत की अपील कर सकते हैं।
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