कलयुगी बेटे ने ही चाकुओं से गोदकर की पिता की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया धाकड़खेड़ी हत्याकांड

राजस्थान के बारां में मामूली कहासुनी में कलयुगी बेटे ने ही कर डाली पिता की हत्या। चाकू मारकर की गई इस खूनी वारदात को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। नाबालिग आरोपी को अब किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।

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Rakesh Kumar Sharma
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Photograph: (the sootr)

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Baran. राजस्थान के बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के ग्राम धाकड़खेड़ी में सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई। माताजी की पुलिया के पास एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंता में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। 

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ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

बारां पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी व वृत्ताधिकारी सोजी लाल मीणा के निर्देशन और थानाधिकारी भूपेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तेजी से जांच करते हुए महज 24 घंटे के भीतर ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया।

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कलयुगी बेटे ने दिया वारदात को अंजाम

पुलिस अनुसंधान में पता चला कि हत्या की इस जघन्य वारदात को मृतक के नाबालिग बेटे ने ही अंजाम दिया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामूली कहासुनी होने पर नाबालिग ने अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गठित विशेष टीम ने अथक प्रयास करते हुए शनिवार 15 नवंबर को हत्या के बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया है। 

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न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे

निरुद्ध किए गए बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में थानाधिकारी भूपेश शर्मा के साथ एएसआई रामावतार, कांस्टेबल हरवीर और विशेष भूमिका निभाने वाले थाना अन्ता के कांस्टेबल वीरेन्द्र तथा थाना सांगोद के कांस्टेबल सोनू शामिल थे।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

बाड़मेर जिला पुलिस ने हत्या जैसे जघन्य और गंभीर प्रकृति के अपराध में अपराधी को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत केस ऑफिसर स्कीम में चयनित थाना नागाणा के एक हत्या के प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सफलता प्रकरण की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। 

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झाड़ियों के पास शव बरामद

एसपी मीना ने बताया कि 13 अप्रैल, 2022 को प्रार्थी भोमाराम ने अपनी पत्नी कमला (40) की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना नागाणा पर दर्ज कराई थी, जो घर से अस्पताल जाने के बाद वापस नहीं लौटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध मेघाराम जाट पुत्र दलाराम निवासी करणपुरा चौखला को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद बांदरा सरहद में कंटीली झाड़ियों के पास कमला देवी का शव बरामद किया।

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केस ऑफिसर स्कीम बनी निर्णायक

पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अपराधी को सजा दिलाने के लिए इस जघन्य प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चुना गया। वर्तमान थानाधिकारी नागाणा जमील खान को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिन्होंने गवाहों के नोटिस समय पर तामील करवाए। 

आजीवन कारावास का दंड

मामले में नियत तारीख पेशी पर कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए और सभी आवश्यक साक्ष्य समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपी मेघाराम जाट को मृतका कमला देवी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया।

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