सरकारी स्कूलों में बाहरी प्रवेश पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
Mukesh Sharma | Aug 16, 2026, 22:24 IST
सरकारी स्कूलों में बाहरी प्रवेश पर रोक, फोटो-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस व अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- बाहरी व्यक्तियों के विद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक।
- आगंतुकों के लिए विज़िटर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य।
- बिना अनुमति फोटो, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित।
- नियम तोड़ने पर पुलिस और विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इससे अपवाद रखा गया है।
हर आगंतुक की एंट्री होगी दर्ज
फोटो-वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रतिबंधित
नियम तोड़ने पर इन धाराओं में कार्रवाई
मामले की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
सुरक्षा को खतरा होने पर प्रवेश से इनकार
शिक्षा विभाग ने सभी सुपरवाईजरी अधिकारियों और संस्था प्रधानों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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