हाई कोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को 7 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की अनुमति दी
Jageshwar prasad | May 24, 2026, 11:30 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 7 महीने के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। पीड़िता को गंभीर एनीमिया है। कोर्ट ने कहा अनचाहे गर्भ को धारण करना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन। राज्य सरकार वहन करेगी पूरा खर्च।
News In Short
- 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति।
- पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में 7 महीने (27 सप्ताह 4 दिन) के गर्भ की पुष्टि हुई।
- पीड़िता को गंभीर एनीमिया है, गर्भ धारण करना जानलेवा हो सकता है।
- कोर्ट ने कहा अनचाहे गर्भ को धारण करना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन।
- राज्य सरकार वहन करेगी इलाज, दवा, यात्रा और परिवार का पूरा खर्च।
News In Detail
कोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने 22 मई को सीएमएचओ को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है और पीड़िता को सिरोही से जोधपुर शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस रवाना की।
सिरोही जिले का मामला
याचिका दायर होने के बाद, कोर्ट ने पहले सिरोही और फिर डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड का गठन कराया। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पीड़िता को गंभीर एनीमिया है और गर्भ 7 महीने का है जिसमें जोखिम है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में अबॉर्शन किया जा सकता है।
मजबूर करना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान जब नाबालिग पीड़ित से पूछा गया, तो उसने भी खुद अदालत के सामने इस गर्भ को समाप्त कराने की इच्छा जताई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता के सहयोगी एडवोकेट शेरसिंह राठौड़ उपस्थित हुए।
कोर्ट ने दिया सुरक्षित गर्भपात का निर्देश
भविष्य की कानूनी कार्रवाई के लिए भ्रूण के डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने जोधपुर सीएमएचओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। उन्हें मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से सारा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
SOP तय करने पर होगी सुनवाई
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