हाईकोर्ट की कलक्टर-एसपी को फटकार, क्या अदालत को समझ रखा है पोस्ट ऑफिस?
Mukesh Sharma | Mar 06, 2026, 19:56 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक हैड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पैरोल खारिज करने पर भरतपुर के कलेक्टर और एसपी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि क्या आप लोगों ने अदालत को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है।
News In Short
- कैदियों की पैरोल याचिका बगैर ठोस आधार पर खारिज करने पर हाई कोर्ट सख्त।
- कोर्ट ने भरतपुर कलक्टर और एसपी को फटकार लगाते हुए किया तलब।
- खंडपीठ ने कहा, आप लोगों ने क्या कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है!
- हैड कांस्टेबल की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दी थी ओपन जेल के कैदी की पैरोल।
- कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि आप अपना माइंड अप्लाई क्यों नहीं करते।
News In Detail
12 साल से सजा काट रहे कैदी की पैरोल का
पुलिस की 'कॉपी-पेस्ट' रिपोर्ट पर नाराजगी
रिपोर्ट में टिप्पणी की गई कि कैदी अपने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए पैरोल मांग रहा है, जबकि उसके पिता स्वस्थ हैं, अन्य तीन भाई उनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। बेंच ने कहा, अगर आप किसी के फरार होने की आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस तथ्य पेश करें। क्या एक हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट आपके लिए अंतिम सत्य है? आप अपना 'माइंड अप्लाई' क्यों नहीं करते?
सिफारिश के बावजूद क्यों हुई अनदेखी
एसीएस होम और डीजीपी को कड़ा संदेश
अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, इसीलिए कैदियों को छोटी-छोटी राहत के लिए हाईकोर्ट आना पड़ता है। इससे न्यायपालिका का कीमती समय बर्बाद होता है।
सुनवाई में एसीएस होम और डीजीपी विधानसभा सत्र के कारण पेश नहीं हो सके। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, उन्हें 16 मार्च को अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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