राजस्थान में नए IAS आएंगे UPS पेंशन योजना के दायरे में, मौजूदा अफसरों को भी मिलेगा विकल्प

Kamlesh Keshote | Jul 12, 2025, 17:01 IST
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राजस्थान सरकार ने नए IAS अफसरों के लिए UPS पेंशन प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश के मौजूदा IAS अफसरों को भी NPS से UPS में बदलाव का विकल्प मिलेगा।

राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के नए अधिकारी अब एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) के दायरे में आएंगे। राजस्थान सरकार ने एक अहम आदेश जारी कर नए भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों के लिए यह प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार पुराने अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) में आने का विकल्प दिया गया है।

केंद्र सरकार ने यह पेंशन स्कीम एक अप्रेल 2025 से लागू की थी। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि राजस्थान सरकार (Rajasthan) के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और अधिकारियों के लिए समृद्ध बनाना है। इस आदेश से IAS अफसरों को NPS से UPS में बदलाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने का अवसर मिलेगा।

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क्या है UPS और NPS में अंतर?

UPS (Unified Pension System) और NPS (National Pension System) दोनों पेंशन योजनाएं हैं। लेकिन UPS को केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। NPS एक निजी क्षेत्र की योजना है, जबकि UPS सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक संरचित और केंद्रित पेंशन प्रबंधन प्रणाली है।

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UPS में पंजीकरण की प्रक्रिया

राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार नए भर्ती हुए अधिकारियों को UPS में पंजीकरण के लिए Form A1 जमा करना होगा। वहीं, मौजूदा अधिकारी, जो NPS से UPS में बदलाव चाहते हैं। वे Form A2 जमा कर सकते हैं।

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SOP (Standard Operating Procedure) जारी

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS से UPS में माइग्रेशन के लिए एक SOP (Standard Operating Procedure) भी जारी किया है। इसके अनुसार सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा और आवश्यक फॉर्मों को समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

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ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया

राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे PFRDA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और SOP के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। इसमें फॉर्म A1 और A2 के भरने के साथ-साथ PFRDA द्वारा दिए गए SOP के अनुसार सभी दस्तावेज़ों का पालन करना अनिवार्य है।

भारत में पेंशन व्यवस्था को ऐसे समझें

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS - Old Pension Scheme)

  • कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद जीवनभर पेंशन मिलती है।
  • पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर तय की जाती है।
  • इसमें कर्मचारी को अपनी पेंशन निधि में कोई योगदान नहीं करना होता।
  • यह सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है और पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS - National Pension System)

  • यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी सेवा के दौरान पेंशन निधि में नियमित योगदान करते हैं।
  • य​ह पेंशन योजना 01 जनवरी 2004 से लागू की गई थी।
  • इसमें विभिन्न निवेश विकल्प होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड।
  • रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि कर्मचारी द्वारा किए योगदान और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर आधारित है।
  • यह योजना सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS - Unified Pension Scheme):

  • यह योजना सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली का उद्देश्य रखती है।
  • यह पेंशन योजना 01 अप्रेल 2025 से लागू की गई है।
  • इसका उद्देश्य OPS और NPS के लाभों को एक साथ लाना है, ताकि कर्मचारियों को समान पेंशन लाभ मिले।
  • इसमें पेंशन निधि में योगदान और लाभों की संरचना को समान रूप से एकीकृत किया जाता है।


FAQ

  1. 1. UPS और NPS में क्या अंतर है?
    UPS (Unified Pension System) और NPS (National Pension System) दोनों पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन की गई एक स्थिर पेंशन योजना है, जबकि NPS एक निजी क्षेत्र की पेंशन योजना है, जिसमें पेंशन राशि बाजार आधारित होती है।
  2. 2. IAS अधिकारियों को UPS में कैसे पंजीकरण करना होगा?
    नए IAS अधिकारियों को UPS में पंजीकरण के लिए Form A1 भरना होगा, जबकि मौजूदा अधिकारी, जो NPS से UPS में बदलाव चाहते हैं, वे Form A2 भर सकते हैं।
  3. 3. UPS और NPS से माइग्रेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
    IAS अधिकारियों को PFRDA द्वारा जारी SOP के तहत Form A1 और Form A2 भरने होंगे। इस प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा, ताकि वे UPS की पेंशन योजना का लाभ उठा सकें।
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