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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान के जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के शौकिनों के लिए अहम खबर सामने आई है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में महल रोड के पांच किलोमीटर के दायरे में 14 दिन के लिए पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह आदेश जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी किया गया है। जो बीएनएस की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।
सेना दिवस और फ्लाई पास्ट अभ्यास
इस प्रतिबंध का कारण 15 जनवरी को महल रोड पर होने वाली सेना दिवस की परेड है। इससे पहले 13 दिन तक फ्लाई पास्ट (विमान परेड) की रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। जिससे सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है।
2 से 14 जनवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध
पतंगबाजी पर यह प्रतिबंध 2 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी होगा। इस अवधि में महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा के 5 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी।
सुरक्षा के लिहाज से लिया गया निर्णय
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार के अनुसार फ्लाई पास्ट के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे। जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान पतंग उड़ाने से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह सुरक्षा उपाय जरूरी है।
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14 जनवरी को मकर संक्रांति
मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2026 को जयपुर में धूमधाम से पतंगबाजी की जाती है। इस दिन लोग सुबह से शाम तक पतंग उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा कारणों से यह प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के चलते जयपुर में मकर संक्रांति से पहले 13 दिन तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। जिससे लोगों को असुविधा हो सकती है।
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मुख्य बिंदु
पतंगबाजी पर रोक: पतंगबाजी पर रोक 2 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक लागू की गई है। क्योंकि महल रोड पर सेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट अभ्यास होगा। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है।
प्रतिबंध का समय: यह प्रतिबंध 2 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।
मकर संक्रांति पर रोक: 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। क्योंकि सुरक्षा कारणों से महल रोड और आसपास के इलाके में प्रतिबंध रहेगा।
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