कन्हैयालाल हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट की उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक से मनाही

Nitin Kumar Bhal | Jul 09, 2025, 10:11 IST
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एआई निर्मित चित्र Photograph: (The Sootr)

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया है। याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी ने दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोप मोहम्मद जावेद ने ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील प्योली ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ में इस याचिका का उल्लेख किया। याचिका में कहा गया कि फिल्म की रिलीज निष्पक्ष सुनवाई के याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन करेगी। अधिवक्ता ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का यह कहते हुए अनुरोध किया कि यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।

रिलीज होने दीजिए...दोबारा कोर्ट आएं


खंडपीठ ने फिल्म की रिलीज से पहले इसे सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और वकील से कहा कि वे इस मामले को शीर्ष अदालत के दोबारा खुलने (14 जुलाई) पर संबंधित पीठ के समक्ष पेश करें। जब वकील ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इस बीच रिलीज हो जाएगी तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि इसे रिलीज होने दीजिए। बता दें, राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiya Lal Murder Case) पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केस के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद (Mohammad Javed) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रदर्शन से जयपुर स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी दी याचिका

मोहम्मद जावेद से पहले इस्लामिक संस्था 'जमीयत उलेमा ए हिंद' (Jamiat Ulema-e-Hind) ने भी फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि फिल्म ("उदयपुर फाइल्स फिल्म) सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देती है। इस संस्था ने अलग-अलग हाई कोर्ट (High Court) में याचिकाएं दायर की हैं। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है।

सेंसर बोर्ड ने दिया फिल्म को सर्टिफिकेट

आरोपी जावेद की याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन जावेद का मानना है कि कोर्ट को इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने के लिए कहना चाहिए। वह चाहते हैं कि सरकार सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे।

कन्हैयालाल मर्डर केस : पूरा मामला क्या है?

जून 2022 में उदयपुर में कन्हैयालाल (उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड) नामक दर्जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस वक्त तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर विवाद उठ चुका था। कन्हैयालाल ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके बाद मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस ने कन्हैयालाल की हत्या कर दी। इन दोनों के अलावा अन्य लोगों पर भी हत्या में मदद करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर करने वाला जावेद भी इन्हीं आरोपियों में से एक है।

FAQ

  1. 1. कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' क्यों विवादित हो गई है?
    फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है और इसको लेकर आरोप है कि यह फिल्म सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देती है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की गई हैं।
  2. 2. सुप्रीम कोर्ट में 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका क्यों दायर की गई है?
    याचिका में कहा गया है कि फिल्म के प्रदर्शन से जयपुर की NIA कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे निष्पक्ष न्याय प्रभावित हो सकता है।
  3. 3. कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
    कन्हैयालाल हत्याकांड में मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस सहित कई अन्य लोग आरोपी हैं। इन आरोपियों पर कन्हैयालाल की हत्या में मदद करने का आरोप है।


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