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Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने नरेश मीणा (Naresh Meena) को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मीणा को झालावाड़ जिले के पिपलोदी में एक स्कूल की इमारत गिरने के बाद प्रदर्शन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। यह मामला एक महीने पुराना है और अब कोर्ट के आदेश के बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे।
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झालावाड़ स्कूल हादसा और प्रदर्शन
झालावाड़ जिले के पिपलोदी में एक स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चे घायल हो गए थे। घायल बच्चों का इलाज झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा था। इस दौरान नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने अस्पताल में हंगामा किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस मामले में गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने की बात कही गई थी।
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मामला और पुलिस कार्रवाई
इस घटना के बाद जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक ने नरेश मीणा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में नरेश मीणा, जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था और जमानत के लिए मामला कोर्ट में लाया गया।
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जमानत मिलने के बाद खुशी की लहर
नरेश मीणा करीब एक महीने से जेल में थे। हालांकि पहले सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद नरेश मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि उनके सह आरोपियों जयप्रकाश और मुरारी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
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आगे क्या होगा?
जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे और उनके समर्थक अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। उनके ऊपर लगे आरोपों के बावजूद उनकी राजनीतिक यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।
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