प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई : ट्यूशन Fees निर्धारित करने के बावजूद ज्यादा वसूली, अब ब्याज सहित लौटानी होगी
Amit Baijnath Garg | Oct 29, 2025, 13:24 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस से ज्यादा वसूली गई फीस। राजस्थान सरकार ने अब कार्रवाई करते हुए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए। यहां जानें पूरा मामला।
Jaipur. राजस्थान में नीट यूजी (NEET UG) के तहत MBBS में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान राजस्थान सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर बड़ा कदम उठाया है। कई कॉलेजों ने सरकार द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस से ज्यादा शुल्क लिया, जिसके कारण सरकार ने इन कॉलेजों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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सरकार ने पहले ही एनआरआई (NRI) और मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए ट्यूशन फीस निर्धारित कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने छात्रों से अधिक फीस वसूली। इस मामले का खुलासा नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान हुआ, जिसके बाद काउंसलिंग बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीसरे राउंड की काउंसलिंग को रोक दिया।
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सरकार ने इन कॉलेजों को आदेश दिया है कि वे वसूली गई अतिरिक्त फीस को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ छात्रों को लौटाएं। इसके साथ ही आगामी काउंसलिंग में इन कॉलेजों को निर्धारित ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश दिए गए हैं।
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जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इसमें बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सरकारी कमेटी द्वारा निर्धारित फीस को नजरअंदाज कर कोई प्राइवेट कॉलेज अपनी फीस तय नहीं कर सकता है। काउंसलिंग में इस मामले का पता चलते ही तीसरे राउंड की काउंसलिंग को रोक दिया गया।
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संबंधित कॉलेजों को आदेश दिए गए हैं कि वे वसूली गई अधिक फीस को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करें। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार छात्रों की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा के प्रति गंभीर है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेगी।
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अमेरिकन इंटरनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उदयपुर
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
अनंता मेडिकल कॉलेज, राजसमंद
व्यास मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
सुधा मेडिकल कॉलेज, कोटा
जेआईईटी मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
बलवीर सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज, जयपुर
आर्या मेडिकल कॉलेज, जयपुर
आरोप : अधिक फीस वसूली
जांच : काउंसलिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई
वसूली गई फीस : 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश
कमेटी द्वारा तय फीस : 18.90 लाख रुपए प्रतिवर्ष
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निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली
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सरकार का कदम और कार्रवाई
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काउंसलिंग की प्रक्रिया में दखल
कमेटी द्वारा निर्धारित फीस राज्य सरकार की कमेटी (Committee) ने 18.90 लाख रुपए (₹18.90 Lakhs) प्रति वर्ष की दर से फीस निर्धारित की है। इसके बाद भी कुछ प्राइवेट कॉलेजों ने छात्रों से अधिक फीस वसूलने की कोशिश की। अब इनको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।
फीस में गड़बड़ी पर सरकारी कार्रवाई
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इन कॉलेजों पर कार्रवाई
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
अनंता मेडिकल कॉलेज, राजसमंद
व्यास मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
सुधा मेडिकल कॉलेज, कोटा
जेआईईटी मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
बलवीर सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज, जयपुर
आर्या मेडिकल कॉलेज, जयपुर
प्रमुख जानकारी
जांच : काउंसलिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई
वसूली गई फीस : 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश
कमेटी द्वारा तय फीस : 18.90 लाख रुपए प्रतिवर्ष
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