राजस्थान विधानसभा : धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक पारित, विपक्ष का जोरदार हंगामा

9 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन रोकने के विधेयक पारित, विधायक सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल करेंगे। जानें सदन की पूरी कार्यवाही TheSootr में।

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Nitin Kumar Bhal
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राजस्थान विधानसभा में मंगलवार, 9 सितंबर 2025 की कार्यवाही प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मंगलवार को 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' (Rajasthan Anti-Conversion Bill 2025) ध्वनि मत से पारित कर​ दिया गया। उद्देश्य राज्य में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकना है। इससे पूर्व मंगलवार सुबह राजस्थान विधानसभा में खानपुर से सवाल पर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्वीकर वासुदेव देवानानी के बीच बहस बढ़ने लगी। विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। ये देखकर स्पीकर ने जूली से कहा कि ये आपके क्षेत्र का मामला नहीं है। खानपुर से जुड़ा हुआ है। अगर प्रदेश स्तर का मामला हो तो आप जरूर बोलिएगा। लेकिन हंगामा होता रहा, जिसके चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले 12 फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। स्पीकर से बहस के बाद कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी जताई और विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की बैठक 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।  

इसके बाद मंगलवार शाम को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में रखा गया। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बुधवार यानि 10 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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भाजपा की रणनीति और विधेयक पर तैयारी

धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की रणनीति बनाने के लिए भाजपा ने मंगलवार सुबह 10 बजे विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक की। यह बैठक इसलिए विशेष थी क्योंकि इसमें पार्टी के विधायक इस बिल पर विपक्ष के सवालों का सही तरीके से जवाब देने की रणनीति पर विचार कर रहे थे।

भाजपा के नेता सदन में विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। इस बैठक में इस विधेयक के समर्थन में सभी विधायकों के बोलने की रणनीति पर मंथन किया गया।

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मंगलवार सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। Photograph: (TheSootr)

विपक्ष के नेता और दल इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रकार के बिल से लोगों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Freedom) पर हमला है और इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव (Communal Tension) बढ़ सकता है।

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राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। Photograph: (TheSootr)

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राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 क्या है?

राजस्थान सरकार द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025 ला रही है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे:

  • अवैध मतांतरण पर सख्त कार्रवाई: अवैध धर्म परिवर्तन पर बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान।

  • धार्मिक परिवर्तन पर सजा: जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 20 साल तक की सजा और जुर्माना।

  • अवैध संस्थाओं की कार्रवाई: अवैध धर्म परिवर्तन में लिप्त संस्थाओं के अवैध भवनों को ध्वस्त किया जा सकेगा, इसके लिए 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।

  • गैर जमानती अपराध: विधेयक में कहा गया है कि अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराधों को गैर जमानती माना जाएगा।

  • विधेयक पेश करने की तिथि: विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार 9 सितंबर को यह विधेयक विधानसभा में पेश करेगी।

  • धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन: अगर कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर या झूठे वादे करके शादी करता है और फिर धर्म बदलता है, तो इसे अवैध धर्म परिवर्तन माना जाएगा।

  • पैदाइशी धर्म में वापसी: केवल मूल पैतृक धर्म में वापसी को मतांतरण नहीं माना जाएगा।

  • सजा और जुर्माना: अवैध मतांतरण के लिए 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना।

  • विशेष प्रावधान: नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 से 20 साल की सजा।

  • स्वेच्छिक धर्म परिवर्तन: यदि कोई व्यक्ति मर्जी से धर्म बदलता है, तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उसे कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी।

9 सितंबर 2025 की कार्यसूची और विधायक सवाल

राजस्थान विधानसभा का 9 सितंबर 2025 का सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल (Question Hour) से शुरू हुआ। इस दिन के लिए कुल 24 तारांकित (Starred) और 24 अतारांकित (Unstarred) प्रश्न निर्धारित थे। इन सवालों के माध्यम से विधायक सरकार से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब मांगेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संबंधित विभागों के अलावा, उपमुख्यमंत्री (Finance), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Medical and Health), संसदीय कार्य (Parliamentary Affairs), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (Food and Civil Supplies), पशुपालन एवं डेयरी (Animal Husbandry and Dairy) और वन विभाग (Forest Department) से जुड़े सवाल सरकार को दिए गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक इन विभागों से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।

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राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल। Photograph: (TheSootr)

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विधानसभा की कार्यवाही और विधायी कामकाज

प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दिन में कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की घोषणा

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा (Jogaram Patel) राजस्व विभाग से संबंधित 6 अधिसूचनाएं (Notifications) सदन में प्रस्तुत करेंगे। इन अधिसूचनाओं में राज्य के राजस्व प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे, जिनका असर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा।

शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की रिपोर्ट

शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) अपने विभाग से जुड़ी 40 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं सदन में पेश करेंगे। इन अधिसूचनाओं में राज्य में शहरी विकास की नीतियां और नियम शामिल होंगे, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।

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राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी। Photograph: (TheSootr)

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विधानसभा समितियों की रिपोर्ट 

विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट (Reports of Assembly Committees) भी इस दिन सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से जनलेखा समिति (Public Accounts Committee) और गृह, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समिति (Committee on Home, Local Bodies, and Panchayati Raj Institutions) के प्रतिवेदन शामिल होंगे।

जनलेखा समिति की रिपोर्ट

जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली (Tikarama Julie) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन पेश करेंगे। इन रिपोर्टों में सरकारी खर्चों और वित्तीय अनियमितताओं का लेखा-जोखा होगा, जिसे सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा।

गृह एवं स्थानीय निकाय समिति की रिपोर्ट

गृह, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समिति के सभापति जितेंद्र गोठवाल (Jitendra Gothwal) 10 प्रतिवेदन (Reports) पेश करेंगे। इन प्रतिवेदनों में राज्य में गृह, पंचायतों और स्थानीय निकायों से संबंधित मामलों की जानकारी होगी।

विधायिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी

राजस्थान विधानसभा के इस सत्र में विभिन्न रिपोर्टों और विधायी कामकाज की चर्चा के माध्यम से पारदर्शिता (Transparency) और जिम्मेदारी (Accountability) को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यह समितियां विधानसभा के 'मिनी-सदन' की तरह काम करती हैं और सरकारी कामकाज पर पैनी नजर रखती हैं।

समितियां विधानसभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये न केवल सरकार की नीतियों और कामकाज पर निगरानी रखती हैं, बल्कि जनता के मुद्दों को भी उठाती हैं। इन समितियों के माध्यम से सरकार की कार्यशैली में सुधार की कोशिश की जाती है।

FAQ

1. 9 सितंबर 2025 को राजस्थान की विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा?
9 सितंबर 2025 को राजस्थान की विधानसभा में 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है।
2. भाजपा ने राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर क्या रणनीति बनाई है?
राजस्थान में भाजपा ने विधेयक पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए विधायक दल की बैठक की, ताकि सदन में इसे पास करवाने के लिए उचित रणनीति बनाई जा सके।
3. राजस्थान की विधानसभा में 9 सितंबर के सत्र में किन विभागों से जुड़े सवाल होंगे?
राजस्थान की विधानसभा में 9 सितंबर के सत्र में स्वास्थ्य, वित्त, संसदीय कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, और वन विभाग से जुड़े सवाल सरकार को दिए जाएंगे।
4. राजस्थान में विधानसभा की समितियां क्या कार्य करती हैं?
राजस्थान में विधानसभा की समितियां सरकारी कामकाज पर नजर रखती हैं और सरकारी खर्चों, अनियमितताओं और नीतियों की समीक्षा करती हैं।
5. राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर विपक्ष की क्या राय है?
विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

भजनलाल शर्मा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 झाबर सिंह खर्रा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा