राजस्थान ब्राह्मण महासभा विवाद, कोर्ट ने दखल व व्यवधान नहीं देने को किया पाबंद
Mukesh Sharma | Aug 10, 2026, 22:42 IST
राजस्थान ब्राह्मण महासभा विवाद, कोर्ट ने दखल व व्यवधान नहीं देने को किया पाबंद
जयपुर की एसीएमएम कोर्ट ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा विवाद में सुनवाई करते हुए सुभाष पाराशर व अन्य पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने पाराशर व अन्य को संस्था के सुचारू संचालन व कार्यों में व्यवधान न डालने का निर्देश दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- विवाद की वजह, समानांतर गतिविधियां चलाने और कार्यालय पर कब्जे के प्रयास को लेकर याचिका दायर की गई।
- वादी का आरोप, विपक्षी पक्ष अवैध रूप से चंदा एकत्र कर संस्था के कार्यों में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा था।
- विपक्षी पक्ष का तर्क, चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताते हुए वादी पक्ष पर झूठे शपथ पत्र का आरोप लगाया गया।
- अदालत का फैसला, कोर्ट ने संस्था कार्यों में व्यवधान न डालने के आदेश दिए।
यह है मामला
संस्था में विधिवत चुनाव प्रक्रिया के पश्चात निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा कार्य का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा था।
लेकिन सुभाष पराशर एवं अन्य आये दिन संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों से झगड़ा-फ़साद कर कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। विपक्षीगण ने स्वयं को संस्था का अध्यक्ष घोषित कर कार्यालय परिसर में कब्जा करने का प्रयास किया और बाहर मेज-कुर्सी लगाकर बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया।
इसके अतिरिक्त बिना किसी अधिकारिता के संस्था के नाम पर अनधिकृत चंदा एकत्र कर रहे हैं। समानांतर कार्यकारिणी गठित कर संस्था की संपत्ति,लोगो (Logo) और फोटो का गलत प्रयोग कर रहे हैं।
SSO ID में हेरफेर का प्रयास
विपक्षी पक्ष का तर्क
वैध चुनाव प्रक्रिया से केसरीचन्द शर्मा को अध्यक्ष चुना गया था। जबकि वादी पक्ष अवैध रूप से कार्य कर रहा है। इसलिए अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।
अदालत का फैसला एवं आदेश
कोर्ट ने विपक्षीगण सुभाष पाराशर आदि को पाबंद किया है कि वे राजस्थान ब्राह्मण महासभा संस्था के सुचारू संचालन एवं कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करें। मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
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